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किवले हादसे के बाद अवैध होर्डिंग्स को लेकर सख्त हुआ प्रशासन, अब तक 37 अनधिकृत होर्डिंग जमींदोज
- Written By: मनोज पांडे

File Photo
पिंपरी: किवले होर्डिंग हादसे के बाद अवैध होर्डिंग्स को लेकर पिंपरी चिंचवड़ मनपा प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है।शहर में कोर्ट में लंबित 433 अनाधिकृत होर्डिंग के अलावा 72 नए होर्डिंग मिले हैं। मनपा के स्काई साइन्स एंड लाइसेंसिंग विभाग के मुताबिक, इनमें से अब तक 37 अनाधिकृत होर्डिंग्स को ध्वस्त कर दिया गया है और शेष 35 होर्डिंग्स को दो दिनों में हटा दिया जाएगा। साथ ही अनाधिकृत बोर्ड धारकों और अधिकृत बोर्ड धारकों को लाइसेंस प्राप्त स्ट्रक्चरल इंजीनियर का स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रमाणपत्र अदालत में लंबित याचिका के अधीन जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। इस अवधि में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी और इसी अवधि में प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
पिछले सप्ताह होर्डिंग हुई थी दुर्घटना
पिछले सप्ताह 17 अप्रैल को किवले में एक अनधिकृत होर्डिंग गिरने से पांच लोगों की मौत हो गई और तीन घायल हो गए। इस घटना के बाद आयुक्त शेखर सिंह ने राज्य सरकार की विज्ञापन नीति को लागू करने सहित अनाधिकृत होर्डिंग्स एवं शासकीय होर्डिंगों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने समेत अनाधिकृत होर्डिंग्स को हटाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इसी के अनुरूप आयुक्त ने शहर में होर्डिंग धारकों की तत्काल बैठक की। साथ ही होर्डिंग्स के मालिकों को बेहद सख्त शब्दों में समझाइश दी है और उन्होंने आकाश साइन एंड लाइसेंसिंग विभाग को अनाधिकृत होर्डिंग्स को जल्द हटाने के आदेश भी दिए हैं।
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433 अनाधिकृत होर्डिंग्स
शहर में कोर्ट में लंबित 433 अनाधिकृत होर्डिंग्स के अलावा 72 नए अनाधिकृत होर्डिंग्स मिले हैं। इनमें से मुंबई-बैंगलोर हाईवे, पुनावले, पुनावले रोड, ताथवड़े, हिंजवड़ी, वाकड रोड, कासारवाड़ी, देहू-मोशी रोड, दिघी, इंद्रायणीनगर, भोसरी एमएडीसी, विनोदे बस्ती, मारुंजी, कस्पटे बस्ती, लोंढे बस्ती, किवले आदि में 37 अनधिकृत होर्डिंग जमींदोज किया गया है। इनमें से 33 होर्डिंग मालिकों ने रविवार शाम तक अपने होर्डिंग हटा लिए हैं। जबकि मनपा की ओर से 4 होर्डिंग हटाए गए हैं। स्काई साइन एंड लाइसेंस विभाग के सहायक आयुक्त नीलेश देशमुख ने कहा है कि शेष 35 होर्डिंग्स को अगले दो दिनों में हटा दिया जाएगा। शहर में लगे होर्डिंग जिनकी स्वीकृत माप से अधिक है उन्हें भी बढ़े हुए माप को स्वयं तत्काल हटवा देना चाहिए। अन्यथा, होर्डिंग बोर्ड को अनधिकृत मानकर कार्रवाई की जाएगी और मामला दर्ज किया जाएगा। साथ ही अनाधिकृत बोर्ड धारकों और अधिकृत बोर्ड धारकों को लाइसेंस प्राप्त स्ट्रक्चरल इंजीनियर का स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रमाण पत्र अदालत में लंबित याचिका के अधीन जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। इस अवधि के भीतर ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आकाश चिह्न विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी।
[blockquote content=”स्काई साइन एंड लाइसेंसिंग विभाग को कोर्ट में लंबित होर्डिंग के अलावा शहर में लगे सभी अनाधिकृत होर्डिंग्स को तत्काल हटाने का आदेश दिया गया है। इसके अनुसार लाइसेंस निरीक्षक अंचल अधिकारियों के अधीन अतिक्रमण हटाने वाली टीम के साथ अवैध होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही किवले में हुए भीषण हादसे को हाईकोर्ट के संज्ञान में लाया जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कोर्ट में लगे होर्डिंग्स के धारक को स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट देना होगा।” pic=”” name=”शेखर सिंह, आयुक्त, पिंपरी चिंचवड़ मनपा”]
Administration became strict about illegal hoardings after kiwale accident 37 unauthorized hoardings till now
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