-
गुरु, 16 जुलाई 2026 ई-पेपर
Top News
- Hindi News »
- Madhya Pradesh »
- Indore High Court Order Do Not Reject Jains Divorce Plea Under Hindu Marriage Act Hearing Today
क्या जैन समाज को होगा हिंदू-मैरिज एक्ट में तलाक का हक? आज होगी इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई
- Written By: राहुल गोस्वामी
क्या जैन समुदाय के लोग हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक ले सकते हैं या नहीं, इस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बीते 7 मार्च को फैसला सुना दिया था। अगली सुनवाई के लिए 18 मार्च की तारीख तय की थी।

क्या जैन समाज हिंदू-मैरिज एक्ट में तलाक का हकदार?
नई दिल्ली/इंदौर: क्या जैन समुदाय के लोग हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक ले सकते हैं या नहीं, इस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बीते 7 मार्च को फैसला सुना दिया था। इस पर हाईकोर्ट ने फैमली कोर्ट से साफ-साफ कह दिया है कि जैन समुदाय के विवाहों से संबंधित कोई भी तलाक याचिका हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अस्वीकार न करे। दरअसल, यह मामला तब उठा ता जब एक पारिवारिक अदालत ने एक जैन दंपती की तलाक की अर्जी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने इस मसले को सुलझाने में अदालत की सहायता के लिए वरिष्ठ वकील ए के सेठी को न्यायमित्र नियुक्त किया था और अगली सुनवाई के लिए 18 मार्च की तारीख तय की थी।
जानकारी दें कि, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट इस मसले पर विचार कर रहा है कि जैन समुदाय को वर्ष 2014 के दौरान अल्पसंख्यक का सरकारी दर्जा मिलने के बाद वैवाहिक विवादों से जुड़े मामलों में इस धर्म के लोगों को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत लाभ दिया जाना कानूनन उचित है या नहीं? इंदौर के कुटुम्ब न्यायालय के एक फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दिए जाने से उठे सवालों को लेकर अदालत ने इस विषय पर विचार शुरू किया है।
देश की ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें
सम्बंधित ख़बरें
साइबर अपराधी पुलिस से ज्यादा तेज! MP हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल, झारखंड और असम के DGP को किया तलब
नागपुर मनपा अब होगी और हाई-टेक: अदालती मामलों की निगरानी के लिए जल्द लागू होगा e-CMS सिस्टम, HC में दी जानकारी
नागपुर HC सख्त: जजों के बंगलों के निर्माण में देरी पर कड़ा रुख; सुनीत व सौमित्र बंगलों के काम की समय सीमा तय
अकोला विधानसभा चुनाव में फर्जी वोटिंग का आरोप; हाई कोर्ट सख्त, चुनाव अधिकारी को रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश
तब इस फैसले में कुटुम्ब न्यायालय के एक अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ने जैन समुदाय के 37 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसकी 35 वर्षीय पत्नी के आपसी सहमति से तलाक लेने की अर्जी को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत स्वीकार करने से बीते 8 फरवरी को इनकार कर दिया था। कुटुम्ब न्यायालय ने तब कहा था कि जैन समुदाय को 2014 में अल्पसंख्यक का सरकारी दर्जा मिलने के बाद इस धर्म के किसी अनुयायी को ‘‘उसके धर्म से विपरीत मान्यताओं वाले किसी धर्म” से संबंधित व्यक्तिगत कानून का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।
मामले पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कुटुम्ब न्यायालय के इस फैसले को उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ में अपील दायर करके चुनौती दी है। अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह ने सोमवार को कहा कि पक्षकारों के वकीलों के मुताबिक, इस याचिका में उठाए गए मसले पर किसी भी न्यायालय द्वारा फैसला नहीं किया गया है।
तब युगल पीठ ने कहा, ‘‘न्यायालय में उपस्थित कुछ वकीलों का कहना है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत दायर 28 याचिकाओं को कुटुम्ब न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया है और ऐसे कुछ मामलों में उच्च न्यायालय के समक्ष पहले ही अपील दायर की जा चुकी है।” उच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक वह इस मसले पर कोई निर्णय नहीं सुना देता, तब तक कुटुम्ब न्यायालय को उसके सामने लंबित याचिकाओं को महज इस आधार पर खारिज करने से रोका जाता है कि जैन समुदाय के लोगों को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत लाभ नहीं दिया जा सकता।
महाराष्ट्र की ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें
वहीं हाईकोर्ट ने इस मसले को सुलझाने में अदालत की सहायता के लिए वरिष्ठ वकील ए के सेठी को न्यायमित्र नियुक्त किया और अगली सुनवाई के लिए 18 मार्च की तारीख तय की। जैन समुदाय के सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसकी पत्नी ने कुटुम्ब न्यायालय में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत 2024 में अर्जी दायर करके आपसी सहमति से तलाक की अनुमति चाही थी।
इस दम्पति का विवाह 2017 में हुआ था और उन्होंने वैचारिक मतभेदों व दाम्पत्य संबंध स्थापित नहीं होने के कारण लम्बे समय से अलग-अलग रहने का हवाला देते हुए तलाक की अर्जी दायर की थी। कुटुम्ब न्यायालय ने इस अर्जी पर आठ फरवरी को पारित आदेश में कहा था कि सरकार द्वारा जैन समुदाय को 27 जनवरी 2014 को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की अधिसूचना जारी होने के बाद इस धर्म के अनुयायियों को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत राहत प्राप्त करने का कोई अधिकार शेष नहीं रहा है।
कुटुम्ब न्यायालय ने हालांकि अपने फैसले में यह बात जोड़ी थी कि जैन धर्म का कोई भी अनुयायी अपने किसी वैवाहिक विवाद के मामले को कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा सात के तहत निराकरण के लिए उसके सामने प्रस्तुत करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। कुटुम्ब न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ जैन समुदाय के सॉफ्टवेयर इंजीनियर द्वारा उच्च न्यायालय में दायर अपील में दलील दी गई है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा दो के तहत इस कानून के प्रावधान जैन, बौद्ध और सिख धर्मों का पालन करने वाले लोगों पर भी लागू होते हैं। अपील में कहा गया है कि कुटुम्ब न्यायालय ने जैन दम्पति की तलाक की अर्जी कानूनी प्रावधानों और अपने अधिकार क्षेत्र के खिलाफ जाकर निरस्त की है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
Indore high court order do not reject jains divorce plea under hindu marriage act hearing today
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
Topics:
लेटेस्ट न्यूज़
‘राम एक शादी करते हैं तो रहीम से भी यही उम्मीद…’ इंदौर में UCC पर बोले सीएम मोहन यादव- देखें VIDEO
Jul 15, 2026 | 11:23 PMआगरा कैंट विवाद: ट्रेनों को रोकना राष्ट्रविरोधी है, आरपीएफ कमांडेंट का विस्फोटक बयान; देखें VIDEO
Jul 15, 2026 | 11:22 PMगैरकानूनी काम करने वाले ही दिल्ली के चक्कर लगाते हैं…अरविंद सावंत का बागी सांसदों पर तीखा हमला
Jul 15, 2026 | 11:20 PMगलती हो गई, दोबारा अपराध नहीं करूंगा… कानपुर पुलिस ने गोली चलाने वाले बदमाश का 2 KM निकाला पैदल जुलूस- VIDEO
Jul 15, 2026 | 11:11 PMDhamaal 4 Collection: ‘वेलकम टू द जंगल’ पर भारी पड़ी अजय देवगन की ‘धमाल 4’, जल्द बनाएगी 100 करोड़ क्लब में जगह
Jul 15, 2026 | 11:08 PM2027 में योगी नहीं होंगे CM फेस? BJP प्रदेश अध्यक्ष के बयान से सियासी भूचाल! बताया कौन बनेगा मुख्यमंत्री
Jul 15, 2026 | 11:02 PMबाबा रामदेव के बयान पर भड़के वारिस पठान, कहा- मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता, देखें VIDEO
Jul 15, 2026 | 10:58 PMवीडियो गैलरी

केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का बढ़ा विरोध, महिलाओं ने सजाई प्रतीकात्मक चिता और फांसी का फंदा; देखें VIDEO
Jul 15, 2026 | 10:45 PM
या तो फांसी दो या एनकाउंटर करो! गौतम यादव के इंसाफ के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे ग्रामीण! देखें VIDEO
Jul 15, 2026 | 10:35 PM
दोषी बर्खास्त नहीं हुए तो दे देंगे जान…आगरा कैंट स्टेशन की पटरियों पर कूदा डिप्टी SS का परिवार, VIDEO वायरल
Jul 15, 2026 | 10:30 PM
रूह कंपा देने वाला वीडियो! स्कूल जाने के लिए उफनती नदी पार करते मासूम, दांव पर लगी जिंदगी! देखें VIDEO
Jul 15, 2026 | 09:42 PM
ताजमहल में विदेशी महिला की खुलने लगी साड़ी, महिला कांस्टेबल ने किया कुछ ऐसा कि उड़ जाएंगे होश! देखें VIDEO
Jul 15, 2026 | 08:20 PM
माता वैष्णो देवी मंदिर में 500 करोड़ का ‘नकली चांदी’ घोटाला: अदालत का कड़ा रुख, देखें VIDEO
Jul 15, 2026 | 04:56 PM














