Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • मध्य प्रदेश
  • विदेश
  • चुनाव
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

धार भोजशाला मामला: हाईकोर्ट के फैसले से नाखुश मुस्लिम पक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, इस आधार पर दायर की याचिका

Dhar Bhojshala News: धार स्थित भोजशाला का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की ओर से काजी मोइनुद्दीन ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

  • Written By: सजल रघुवंशी
Updated On: May 21, 2026 | 10:58 PM

धार भोजशाला मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट (सोर्स- एआई जनरेटेड)

Follow Us
Close
Follow Us:

Bhojshala Case Muslim Side Appeal In Supreme Court: धार स्थित भोजशाला का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की ओर से काजी मोइनुद्दीन ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इस मामले में इंतजामिया कमेटी कमाल मौला मस्जिद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी पक्षकार के रूप में शामिल रहे हैं।

दरअसल, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में भोजशाला परिसर को देवी वाग्देवी यानी मां सरस्वती का मंदिर माना था और मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार की नमाज की दी गई अनुमति समाप्त कर दी थी।

मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

अब मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा है कि निर्णय पुरातात्विक तथ्यों और पूजा स्थल अधिनियम 1991 की भावना के विपरीत है। वंही दूसरी तरफ फैसले के बाद संभावित कानूनी चुनौती को देखते हुए हिंदू पक्ष ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर कर दी थी। इसमें मांग की गई है कि मामले में कोई भी आदेश पारित करने से पहले हिंदू पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाए।

सम्बंधित ख़बरें

हाईकोर्ट के आदेश के बाद धार भोजशाला में पहला शुक्रवार; प्रशासन अलर्ट; 1500 पुलिसकर्मी तैनात

MPPSC 2026 के पदों में बढ़ोतरी, डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी की सीटें बढ़ीं; आयोग ने जारी किया नया शुद्धिपत्र

इंदौर हनी ट्रैप केस: कभी नरयावली सीट से मांगा था BJP का टिकट, अब पुलिस कस्टडी में; जानें कौन है रेशू चौधरी

मध्यप्रदेश में UCC लागू करने की तैयारी तेज, रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली कमेटी 23 मई को पहुंचेगी इंदौर

हाईकोर्ट ने निरस्त किया था नमाज पढ़ने वाला आदेश

इंदौर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की पीठ ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा था कि भोजशाला परिसर में मौजूद कमाल मौला मस्जिद क्षेत्र मूल रूप से सरस्वती मंदिर का हिस्सा है। कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के वर्ष 2003 के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया, जिसके तहत मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। साथ ही मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए वैकल्पिक भूमि तलाशने की सलाह भी दी गई थी।

यह भी पढ़ें: हाईकोर्ट के आदेश के बाद धार भोजशाला में पहला शुक्रवार; प्रशासन अलर्ट; 1500 पुलिसकर्मी तैनात

हाईकोर्ट के फैसले के बाद कल पहला जुम्मा

मध्य प्रदेश के धार में शुक्रवार को धार भोजशाला को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद यह पहला शुक्रवार होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था विशेष रूप से कड़ी की गई है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 1500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। बता दें कि प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए चप्पे-चप्पे पर निगरानी रख रहा है। साथ ही ड्रोनों से भी भोजशाला के आस-पास के इलाकों में निगरानी रखी जा रही है।

Bhojshala case muslim side appeal in supreme court

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: May 21, 2026 | 10:58 PM

Topics:  

  • Bhojshala News
  • Madhya Pradesh
  • MP News
  • Supreme Court

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.