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बरगी डैम हादसे के बाद केंद्र सख्त, IWAI ने राज्यों को दिए कड़े निर्देश, वाटर टूरिज्म स्थलों पर बढ़ेगी सुरक्षा

Water Tourism Safety India : बरगी डैम हादसे के बाद केंद्र सरकार सख्त, IWAI ने राज्यों को अंतर्देशीय पोत अधिनियम-2021 लागू करने के निर्देश दिए। वाटर टूरिज्म स्थलों पर सुरक्षा बढ़ेगी।

  • Reported By: सुधीर दंडोतिया | Edited By: प्रीतेश जैन
Updated On: Jun 18, 2026 | 12:35 PM

क्रूज एक्सीडेंट (फोटो सोर्स- नवभारत)

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Bargi Dam Boat Accident IWAI Directive: जबलपुर स्थित बरगी डैम में हुए हालिया क्रूज हादसे और देश के अन्य हिस्सों में हुई नाव दुर्घटनाओं के बाद केंद्र सरकार ने जल परिवहन और वाटर टूरिज्म की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) ने सभी राज्यों को अंतर्देशीय पोत अधिनियम-2021 को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

IWAI के अध्यक्ष सुनील पालीवाल ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को पत्र लिखकर राज्य में जल परिवहन से जुड़े सभी नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया है। पत्र में हाल ही में बरगी डैम (जबलपुर) और उत्तर प्रदेश के वृंदावन में हुई नाव दुर्घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि ऐसे हादसों से स्पष्ट है कि सुरक्षा मानकों के पालन में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है।

सुरक्षा मानकों पर सख्ती के निर्देश

IWAI ने स्पष्ट किया है कि अब जल पर्यटन और अंतर्देशीय जल परिवहन से जुड़े सभी वाहनों के लिए सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा। 

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  • नाव और क्रूज का मानक डिजाइन, रजिस्ट्रेशन और नियमित फिटनेस जांच जरूरी
  • हर नाव में यात्रियों की संख्या के अनुसार पर्याप्त लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय और अन्य सुरक्षा उपकरण रखना अनिवार्य
  • आपात स्थिति के लिए फायर सेफ्टी और संचार प्रणाली (वायरलेस/रेडियो) का होना जरूरी
  • केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित चालक दल को ही नाव संचालन की अनुमति
  • सभी यात्रियों और नावों का बीमा होना भी अनिवार्य
  • राज्यों की जिम्मेदारी पर भी जोर

राज्यों की है क्रियान्वयन की जिम्मेदारी

पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अंतर्देशीय पोत अधिनियम-2021 के नियम केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन इनके प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। IWAI ने चिंता जताई है कि कई राज्यों ने अब तक जरूरी अधिसूचनाएं जारी नहीं की हैं, जिससे सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

मध्य प्रदेश के टूरिज्म स्पॉट्स पर बढ़ेगी निगरानी

IWAI के निर्देशों के बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख जल पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। इनमें बरगी डैम (जबलपुर), तवा जलाशय (नर्मदापुरम), गांधी सागर (मंदसौर) और बाणसागर (शहडोल) शामिल हैं। इन सभी स्थानों पर बिना फिटनेस सर्टिफिकेट, लाइसेंस और लाइफ जैकेट के चल रही नावों और क्रूज के संचालन पर रोक लगाने के निर्देश दिए जा सकते हैं। संबंधित विभागों को सख्त निगरानी और नियमित जांच के आदेश मिलने की संभावना है।

मुख्य सचिव से समीक्षा बैठक का आग्रह

IWAI अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन से आग्रह किया है कि वे पर्यटन, गृह और परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करें। इस बैठक में जल परिवहन सुरक्षा नियमों के सख्त पालन और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी।

ये भी पढ़ें : इंदौर में मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान: राष्ट्रपति का दौरा प्रदेश के लिए गौरव, कांग्रेस पर साधा निशाना

बरगी डैम हादसा बना चेतावनी

गौरतलब है कि 30 अप्रैल 2026 को बरगी डैम में एक टूरिस्ट क्रूज तेज हवाओं और खराब मौसम के कारण पलट गया था। इस हादसे में कई पर्यटकों की मौत हुई थी और दर्जनों घायल हुए थे। इस घटना के बाद पूरे देश में वाटर टूरिज्म सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर बहस शुरू हो गई थी। अब केंद्र के इस सख्त रुख के बाद उम्मीद की जा रही है कि देशभर में जल पर्यटन गतिविधियों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।

 

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Published On: Jun 18, 2026 | 12:35 PM

Topics:  

  • Bhopal News
  • Jabalpur Cruise Accident
  • Madhya Pradesh News

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