जानिए ध्वजारोहण के नियम (सौ. सोशल मीडिया)
Rules of Flag Hosting: देशभर में 79वां स्वतंत्रता दिवस इस साल मनाया जा रहा है। आजादी के दिन लाल किले के साथ ही देशभर के स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तरों में ध्वजारोहण किया जाता है। यह पर्व धर्म, जाति के बंधनों को तोड़कर भारत के हर वर्गो द्वारा मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करने का महत्व होता है। तिरंगे के महत्व को बताते हुए “हर घर तिरंगा” अभियान की शुरुआत हुई है।
इस अभियान के जरिए घरों और सार्वजनिक जगहों पर झंडा दिवस मनाया जाता है। झंडा फहराना हमारे देश में गर्व की बात होती है। कई लोगों को ध्वजारोहण फहराने और उतारने के नियम के बारे में जानकारी नहीं होती है। जानते है इन नियमों के बारे में…
स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने के नियम के बारे में बता रहे है जिसे हर भारतीय जानना चाहिए..
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा उतारने के भी नियम है जिसके बारे में जानना चाहिए…
ध्वजारोहण करने के दौरान भारतीय ध्वज संहिता के तहत निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए। इन नियमों की अवहेलना करने से जुर्माना मिलता है। तिरंगा किसी प्रकार से नीचे जमीन को नहीं छूना चाहिए और न ही गिरना चाहिए। अगर झंडा फहारते समय या उतारते समय किसी भी प्रकार से कट-फट जाये हो तो उसे अकेले में ले जाकर नष्ट करना चाहिए। आज हम आपको भारतीय ध्वज संहिता के नियमों के बारे में भी जानना चाहिए।
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बताया जाता है कि, भारतीय ध्वज संहिता को 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया। था। इसके अंतर्गत विभिन्न ऐसे नियमों को लागू किया गया जिससे किसी भी प्रकार से तिरंगे झंडे का अपमान न हो। इस नियम के अनुसार जिस भी झंडे का उपयोग ध्वजारोहण के लिए किया जा रहा है वो आयताकार होना चाहिए और उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा। झंडे पर किसी भी प्रकार से कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर झंडा किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त है और कटा-फटा है तो उसको उपयोग में नहीं लाना चाहिए।
हमें इन सभी नियमों का पालन अच्छी प्रकार से करना चाहिए क्योंकि देश की सुरक्षा का जिम्मा हर एक भारतीय का होता है।