IAS पूजा सिंघल की वापसी
रांची : धनशोधन मामले में बीते दो साल से अधिक समय से जेल में बंद भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की अधिकारी पूजा सिंघल को जमानत मिलने के बाद उनका निलंबन भी अब रद्द कर दिया गया है। सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद बीते 12 मई 2022 को निलंबित कर दिया गया था।
मिली जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने उन्हें निलंबन मुक्त करने की अनुशंसा हुई थी। जिसके बाद कार्मिक विभाग की ओर से बीते 21 जनवरी को पूजा सिंघल का निलंबन खत्म कर दिया गया। इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। पूजा सिंघल को फिलहाल कार्मिक विभाग में नई पदस्थापना दी गई है। अधिसूचना के अनुसार सिंघल कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग में सेवाएं देंगी।
देश की ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें
इस बाबत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग द्वारा बीते मंगलवार शाम को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘निलंबन समीक्षा समिति द्वारा उचित विचार-विमर्श के बाद की गई सिफारिशों के आलोक में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी पूजा सिंघल को जमानत पर रिहा होने के बाद सात दिसंबर 2024 से सेवा में बहाल कर दिया गया है।”
जानकारी दें कि, निलंबन के पहले पूजा सिंघल झारखंड की उद्योग सचिव के साथ ही खान एवं भूतत्व विभाग की सचिव भी थीं। वहीं इसके अलावा झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रही थीं। उन्हे झारखंड तत्कालीन मुखयमंत्री हेंमेत सोरेन का करीबी भी बताया गया था।
UP की ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें
बता दें कि, IAS पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को ED ने गिरफ्तार किया था। यह मामला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को लागू करने में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। ED ने राज्य के खान विभाग में पूर्व सचिव सिंघल पर धन शोधन का आरोप लगाया था। वहीं मनरेगा फंड में हेराफेरी से जुड़े इस मामले में की गई कार्रवाई में उनके करीबियों के घर से बड़ी मात्रा में पैसा मिला था।
इस मामले में करीब 28 महीने तक जेल में रहने वाली IAS पूजा सिंघल को बीते 7 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने जमानत दे दी थी।तब पूजा सिंघल ने नये कानून के तहत हिरासत के आधार पर जेल से रिहाई मांगी थी, जिसे कोर्ट से स्वीकार कर लिया था।
(एजेंसी इनपुट के साथ)