
तिरंगा फहराने के हैं विशेष नियम जानिए,(सौ.सोशल मीडिया)
Republic Day 2025: भारत में 26 जनवरी को मनाया जाने वाला गणतंत्र दिवस हमारे देश के इतिहास में एक बहुत ही खास दिन है। यह दिन हमारे देश के संविधान को लागू होने और भारत को एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करने का प्रतीक के रूप में जाना जाता है।
आपको बता दें, इस साल देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 को मनाएगा, जो रविवार को पड़ रहा है। यह वार्षिक आयोजन 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान को अपनाने की याद में मनाया जाता है, जिसने भारत को एक संप्रभु गणराज्य बनाया।
जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय पर्व जैसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सरकारी कार्यालय और स्कूलों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाता है। हम लोगों ने बचपन से देखा और सुना है कि गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया जाता है। लेकिन तिरंगा फहराने के भी कई प्रोटोकोल, यानि नियम हैं। जिनका पालन करना हर भारतीय का परम कर्तव्य होता है। आइए जानते हैं गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराने के क्या नियम हैं।
जानिए तिरंगा फहराने के क्या हैं नियम
भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। जो हमें अपनी जान से भी बढ़कर प्यारा है। इसमें हमारी आशा, अभिलाषा, संकल्प व बलिदान सब कुछ निहित है। इसी तिरंगे से प्रेरणा और शक्ति पाकर आजादी की हर लड़ाई हमनें लड़ी है।
भारत के राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास पर यदि हम दृष्टि डालें तो पाएंगे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की विकास यात्रा में कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए हैं। इसी कड़ी में तिरंगा फहराने से पहले आपको इसके नियम भी पता होने चाहिए। क्योंकि, एक भारतीय होने के नाते तिरंगे का सम्मान करना जरूरी है। इसलिए इसको फहराने से पहले आपको इसके नियम के बारे में भी पता होना चाहिए।
ये है झंडा तिरंगा फहराने के नियम
1- तिरंगा को हमेशा सम्मान और आदर के साथ रखना चाहिए।
2- तिरंगा को कभी भी उल्टा नहीं फहराना चाहिए।
3- तिरंगा को सूर्योदय के बाद फहराना चाहिए और सूर्यास्त से पहले उतारना चाहिए।
4- तिरंगा को जमीन पर नहीं रखना चाहिए।
5- तिरंगा को पानी में नहीं डुबाना चाहिए।
6- तिरंगे पर कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए।
7- तिरंगा को बिना सरकारी आदेश के आधा झुकाकर नहीं फहराना चाहिए।
8- तिरंगे को किसी भी गाड़ी में नहीं लगाना चाहिए।
9- तिरंगे को उतारने से पहले एक पल का मौन रखना चाहिए।
10- तिरंगे को सम्मान के साथ मोड़ना चाहिए।
तिरंगे का अपमान होने पर सजा
भारतीय कानून के अनुसार, तिरंगे का अपमान करना एक गंभीर अपराध है। अगर कोई व्यक्ति तिरंगे का अपमान करता हुआ पाया जाता है तो उसे 3 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।
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इसके लिए ‘राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971’ की धारा 2 में प्रावधान किया गया है। इस कानून के मुताबिक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तिरंगे और संविधान को जलाना, कुचलना, फाड़ना या किसी तरह का नुकसान पहुंचाना भी अपराध होगा।






