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दिल्ली चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत, जानें क्या है मामला
- Written By: राहुल गोस्वामी
आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में सिसोदिया को मिली जमानत की शर्त को हटा दिया है।

मनीष सिसोदिया (सोर्स:-सोशल मीडिया)
नई दिल्ली: आज आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में सिसोदिया को मिली जमानत की शर्त को हटा दिया है।
खबरों के आनुसार सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत की शर्तों में उनके द्वारा मांगी गई छूट दे दी है। ऐसे में अब सिसोदिया को हफ्ते में दो बार ही पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं होगी।
माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय से आभार, जिसने ज़मानत की शर्त को हटाकर राहत प्रदान की है। यह निर्णय न केवल न्यायपालिका में मेरी आस्था को और मजबूत करता है, बल्कि हमारे संवैधानिक मूल्यों की शक्ति को भी दर्शाता है। मैं हमेशा न्यायपालिका और संविधान के प्रति अपने कर्तव्यों का सम्मान करता… https://t.co/er7qTn2QMU — Manish Sisodia (@msisodia) December 11, 2024
इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की उस शर्त में ढील देने के लिए अर्जी दायर की गई थी, जिसके तहत सिसोदिया को हफ्ते में दो बार पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता होती है। हमारा मानना है कि इस शर्त की आवश्यकता नहीं है और इसलिए इसे हटा दिया गया है। हालांकि SC ने कहा कि सिसोदिया को ट्रायल के दौरान नियमित रूप से कोर्ट में पेश होना ही होगा।
इस बाबत मनीष सिसोदिया ने सोशल मिडीया ‘X’ पर लिखा कि, “माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय से आभार, जिसने ज़मानत की शर्त को हटाकर राहत प्रदान की है। यह निर्णय न केवल न्यायपालिका में मेरी आस्था को और मजबूत करता है, बल्कि हमारे संवैधानिक मूल्यों की शक्ति को भी दर्शाता है। मैं हमेशा न्यायपालिका और संविधान के प्रति अपने कर्तव्यों का सम्मान करता रहूंगा। जय भीम, जय भारत ।”
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बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने बीते 22 नवंबर को सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए अपनी सहमति व्यक्त की थी तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) एवं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को इस बाबत एक नोटिस जारी कर उनके जवाब भी मांगे थे।
वहीं बीते 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में सिसोदिया को जमानत भी दे दी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देते हुए कहा था कि कथित आबकारी नीति मामले में मुकदमे को तेजी से पूरा करने की उम्मीद में उन्हें असीमित समय तक सलाखों के पीछे तो नहीं रखा जा सकता।
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वहीं सिसोदिया पर जमानत की कुछ शर्तें लगाई थीं, जिनमें यह भी शामिल था कि आप नेता को प्रत्येक सोमवार और बृहस्पतिवार को पूर्वाह्न 10 और 11 बजे के बीच जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा। जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। (एजेंसी इनपुट के साथ)
Supreme court gave big relief in bail condition to aap leader manish sisodia in delhi excise policy case
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