
अभिनेत्री केतकी चितले
छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र). अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम के दुरुपयोग का दावा करके भावनाएं आहत करने के आरोप में मराठी अभिनेत्री केतकी चितले (Ketaki Chitale) के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
महाराष्ट्र के बीड जिले के परली में 25 फरवरी को ‘ब्राह्मण एक्य परिषद’ सम्मेलन को संबोधित करते हुए चितले ने कथित तौर पर पिछले पांच वर्षों में एससी-एसटी (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की पड़ताल करने की अपील की थी, ताकि यह पता किया जा सके कि उनमें से कितने असली हैं। उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत यह जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए, क्योंकि एससी-एसटी अधिनियम के तहत झूठे मामले दर्ज कराना एक चलन बन गया है।
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि स्थानीय निवासी प्रेमनाथ जगतकर ने ऑनलाइन भाषण सुनने के बाद परली नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई।
अधिकारी ने बताया कि चितले और सम्मेलन के आयोजक बाजीराव धर्माधिकारी के खिलाफ बृहस्पतिवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 295-ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) और 505(2) (वर्गों के बीच दुश्मनी पैदा करने वाले बयान) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले में अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। चितले को 2022 में सोशल मीडिया पर शरद पवार के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। (एजेंसी)






