Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

RBI नहीं दे सकता किसी बैंक को Loan माफ करने का आदेश, वायनाड भूस्खलन मामले में केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी

केरल हाईकोर्ट गुरुवार को वायनाड भूस्खलन मामले में पीड़ितों के लोन माफी के मामले में स्वत: संंज्ञान लेकर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान उसने कहा कि सरकार चाहे तो बैंकों से लोन माफ करने को लेकर पहल कर सकती है।

  • By यतीश श्रीवास्तव
Updated On: Apr 10, 2025 | 02:03 PM

इलाहाबाद हाईकोर्ट का भड़काऊ पोस्ट को लेकर फैसला

Follow Us
Close
Follow Us:

तिरुवनंतपुरम: केरल हाईकोर्ट ने कहा कि वायनाड भूस्खलन पीड़ितों के लोन माफ करने का आदेश आरबीआई किसी बैंक को नहीं दे सकता है, लेकिन केंद्र सरकार और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चाहे तो इस दिशा में इस प्रकार के निर्णय ले सकते हैं। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एके जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति ईश्वरन एस की पीठ ने कहा कि यदि केंद्र और एनडीएमए चाहे तो वह बैंकों से लोन माफ करने के लिए कहने संबंधी आदेश पारित करेगी।

पीठ ने कहा कि केरल बैंक ने आपदा पीड़ितों के ऋण माफ कर दिए हैं और उस पर करीब पांच करोड़ रुपये का बोझ बढ़ गया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर केरल बैंक ऐसा कर सकता है तो अन्य बैंक जिन पर बोझ कम है, वे भी ऐसा कर सकते हैं।

केंद्र के हलफनामे पर कोर्ट कही ये बात
दरअसल केंद्र सरकार ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक हलफनामा दाखिल कर कहा था प्राकृतिक आपदाओं पर आरबीआई के निर्देशों के अनुसार वायनाड भूस्खलन पीड़ितों के ऋणों का केवल पुनर्गठन या पुनर्निर्धारण किया जा सकता है। केन्द्र के इस हलफनामे के बाद पीठ ने यह टिप्पणी की है। पीठ ने राज्य सरकार को मलबा हटाने सहित पर्याप्त उपाय करने का भी निर्देश दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिछले साल जैसी आपदा फिर न हो।

सम्बंधित ख़बरें

संभल में कब्रिस्तान की भूमि पर बनी मस्जिद पर प्रशासन का सख्त निर्देश, 15 दिन में हटाने का अल्टीमेटम

35 साल पहले बदली थी अंडरवियर…अब हुई तीन साल की सजा, हैरतअंगेज कांड ने छीन ली एंटनी राजू की विधायकी

‘कितनी मस्जिदें गिराओगे?’ फैज-ए-इलाही के पास अतिक्रमण अभियान पर भड़के इमरान, सरकार की कमजोरी पर सवाल

‘क्या अब कुत्तों की काउंसलिंग कराएं?’ स्ट्रीट डॉग पर SC सख्त, सिब्बल की दलील का करारा जवाब

देश की अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कोर्ट ने वायनाड भूस्खलन पर लिया था स्वत: संज्ञान
हाईकोर्ट ने कहा है कि मानसून से पहले तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। बारिश शुरू हो चुकी है। एनडीएमए को इस साल किसी भी आपदा को रोकने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) के साथ मिलकर काम करना चाहिए। पीठ वायनाड भूस्खलन के मद्देनजर न्यायालय की ओर से स्वत: संज्ञान ली गई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसका उद्देश्य केरल में आपदा रोकथाम और प्रबंधन में सुधार करना था। पिछले साल 30 जुलाई को मुंदक्कई और चूरलमाला क्षेत्रों में भूस्खलन हुआ था जिससे काफी नुकसान हुआ था। इस आपदा में 200 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे और जबकि 32 लोग लापता हुए थे।

Kerala high court comment on wayanad landslide victims loan case

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Apr 10, 2025 | 02:03 PM

Topics:  

  • High Court
  • Kerala
  • Latest Hindi News
  • Wayanad

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.