Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • मध्य प्रदेश
  • विदेश
  • चुनाव
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

‘महिलाओं को कहीं भी सुरक्षित नहीं छोड़ा..’, बेंगलुरु मेट्रो कांड पर कर्नाटक HC ने की सख्त टिप्पणी

Metro Photo Controversy News: जस्टिस ने युवक की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह क्या बकवास है, तुम महिलाओं की तस्वीरें लेते हो और पोस्ट करते हो। तुम किस तरह के आदमी हो।

  • Written By: अमन मौर्या
Updated On: Apr 27, 2026 | 10:25 PM

कर्नाटक हाईकोर्ट (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

Karnataka HC Metro Photo Controversy: मेट्रो में यात्रा के दौरान महिलाओं के बिना जानकारी के फोटो-वीडियो लेकर उसे सोशल मीडिया में पोस्ट करने के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उस आदमी की याचिका को खारिज कर दिया। इसमें उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने युवक की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए मौखिक रूप से कहा कि यह क्या बकवास है, तुम महिलाओं की तस्वीरें लेते हो और पोस्ट करते हो। तुम किस तरह के आदमी हो। वकील की दलील पर जस्टिस नागप्रसन्ना ने कड़ी आपत्ति जताई।

महिलाओं को नहीं छोड़ा सुरक्षित

उन्होंने कहा कि आपने तस्वीरें क्यों खींचीं, आप महिलाओं को कहीं भी सुरक्षित नहीं छोड़ते। इसके जवाब में याची के वकील ने तर्क दिया कि पुलिस खुद इस मामले में शिकायतकर्ता है। साथ ही वकील ने यह भी कहा कि मेट्रो अधिकारियों के पास मौजूद सीसीटीवी फुटेज का भी वेरिफिकेशन किया जा सकता है। इसका जवाब देते हुए कोर्ट ने कहा कि तकनीकी आधार पर ऐसे कृत्यों को रद्द नहीं किया जा सकता है। अब समय आ गया है कि कुछ मामलों में हमें तकनीकी बारीकियों के आधार पर निर्णय लेना बंद कर देना चाहिए। मैं ऐसी बातों को होने नहीं दूंगा।

बेंगलुरू पुलिस ने युवक के खिलाफ बीएनएस की धारा 78 (2) (पीछा करना) और आईटी अधिनियम की धारा 67 (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित करना और प्रसारित करना) के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

सम्बंधित ख़बरें

मंगलुरु कुकर ब्लास्ट मामले में NIA कोर्ट का बड़ा फैसला, आंतकी शारिक को सुनाई 10 साल की कठोर सजा

Women Reservation Bill: ‘महिलाएं सिर्फ फूल नहीं, आग की शक्ति..’, कर्नाटक बीजेपी का राज्यव्यापी आदोलन का ऐलान

बेंगलुरु बिटकॉइन स्कैम: डिप्टी सीएम डी. के. शिवकुमार के करीबी विधायक के ठिकानों पर ED की छापेमारी

कर्नाटक उपचुनाव: दावणगेरे और बागलकोट में जारी कांटे की टक्कर, क्या जनता चुनेगी विरासत या नया चेहरा?

ये भी पढ़ें- 83 प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस ले केंद्र सरकार; अमित शाह के लद्दाख दौरे से पहले सोनम वांगचुक की मांग

बेंगलुरू पुलिस को किया टैग

प्राप्त जानकारी के अनुसार, युवक रोज पीन्या से इंदिरा नगर तक मेट्रो से आता जाता है। इस दौरान उसने अनजान महिलाओं के फोटो-वीडियो बनाए। बाद में उसे एक इंस्टाग्राम हैंडल पर ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। फिलहाल इस अकाउंट को अब ब्लॉक कर दिया गया है। युवक द्वारा इंस्टाग्राम पेज पर 13 वीडियो अपलोड किए गए थे। इसमें कमेंट डिसेबल किया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया विरोध होने लगा। इसके बाद पेज से सभी पोस्ट डिलीट कर दिया गया था। एक यूजर ने बेंगलुरू पुलिस को टैग करते हुए इसकी शिकायत की थी।

इस पर पुलिस ने कार्रवाई की। मामले में अभियुक्त की पैरवी कर रहे वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि युवक द्वारा पोस्ट की गई तस्वीरों में कुछ भी अश्लील नहीं दिखाया गया था।

Karnataka hc rejects petition for taking secret metro photo controversy

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Apr 27, 2026 | 10:25 PM

Topics:  

  • Bengaluru News
  • Karnataka High Court
  • Karnataka News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.