प्रतीकात्मक चित्र (सोर्स- सोशल मीडिया)
बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने राज्य में 21 वर्ष से कम आयु के लोगों को सिगरेट बेचने और हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2024 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक फरवरी 2024 में राज्य के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। इसे कर्नाटक में लागू करने के लिए 2003 के केंद्रीय अधिनियम में संशोधन किया गया है।
यह विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था, क्योंकि इसमें एक केंद्रीय अधिनियम में संशोधन किया गया था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है कि राज्य में अब 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को सिगरेट और तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाएंगे। हुक्का बार नहीं चलाए जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और गुटखा थूकना प्रतिबंधित रहेगा।
फिलहाल तंबाकू उत्पाद खरीदने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों का उपयोग प्रतिबंधित है।
कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू उत्पादों का उपयोग नहीं कर सकेगा। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और गुटखा थूकना प्रतिबंधित है। इस संशोधित कानून के अनुसार, राज्य में हुक्का बार खोलने या चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं, सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा थूकने और सिगरेट पीने के नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए जुर्माना 200 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है।
अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वह खुद हो या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, रेस्टोरेंट, पब, बार या भोजनालयों सहित किसी भी स्थान पर हुक्का बार नहीं खोल सकेगा या संचालित नहीं कर सकेगा। हुक्का बार चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वालों को 1 से 3 साल की जेल और 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।