दिल्ली कोचिंग हादसे में गिरफ्तार चार सह मालिकों को मिलेगी रिहाई! आज जमानत याचिका पर होगी सुनवाई
कोर्ट के आदेश के बाद बेसमेंट मालिक के वकीलों ने आज राउज एवेन्यू स्थित सीबीआई कोर्ट में नई जमानत याचिका दाखिल की।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने आरोपियों परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह की जमानत याचिकाएं मध्य दिल्ली के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास भेज दी
- Written By: शुभम पाठक
दिल्ली कोचिंग हादसा (सोर्स:- सोशल मीडिया)
नई दिल्ली: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद पूरे देश की सियासत में गर्माहट है, जहां अब इस हादसे की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई के हाथों में है। आज इस मामले में एक नया मोड़ आने की संभावना है। क्योंकि उस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के चार सह-मालिकों की जमानत याचिका पर आज यानी 5 अगस्त को सुनवाई होनी है।
देखने वाली बात ये होगी कि आज की सुनवाई में चारों सह मालिकों को रिहाई मिलती है या फिर ये मामला कोई और दिशा में जाने वाला है। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले रविवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कोचिंग सेंटर के सह-मालिकों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बेसमेंट मालिकों के वकील से सीबीआई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करने को कहा था।
आदेश के बाद दाखिल किया जमानत याचिका
मिली जानकारी के अनुसार रविवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कोचिंग सेंटर के सह-मालिकों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद बेसमेंट मालिक के वकीलों ने आज राउज एवेन्यू स्थित सीबीआई कोर्ट में नई जमानत याचिका दाखिल की।
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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने आरोपियों परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह की जमानत याचिकाएं मध्य दिल्ली के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास भेज दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार करने के खिलाफ आरोपियों की अपील पर सुनवाई कर रहे थे। कोर्ट ने यह निर्देश इस बात पर दिया कि उसे मामले को सीबीआई को सौंपने का हाईकोर्ट का आदेश नहीं मिला है।
आतिशी की खास पहल पर एक नजर
लगातार छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने एक नया कानून बनाने की पहल की है। जिसके लिए 10 छात्रों के नाम मांगे गए हैं जिन्हें पूरी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा और विधानसभा में नया कानून पारित किया जाएगा। दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने मरने वाले तीन छात्रों की याद में एक लाइब्रेरी बनाने का फैसला किया है।
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