हरियाणा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग का ऐलान, मतदान संपन्न होने तक भर्ती प्रक्रियाओं के परिणामों पर लगाई रोक
हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग हरकत में आती हुई नजर आ रही है जहां निर्वाचन आयोग ने बुधवार को राज्य के अधिकारियों को चुनाव संपन्न होने तक पुलिस कांस्टेबल और शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं के परिणामों की घोषणा करने से रोक दिया।
- Written By: शुभम पाठक
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चंडीगढ़: हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग हरकत में आती हुई नजर आ रही है जहां निर्वाचन आयोग ने बुधवार को राज्य के अधिकारियों को चुनाव संपन्न होने तक पुलिस कांस्टेबल और शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं के परिणामों की घोषणा करने से रोक दिया।
हरियाणा में विधानसभा चुनाव एक अक्टूबर को एक ही चरण में होंगे और परिणाम चार अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग के आदर्श आचार संहिता के निर्देश संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), राज्य लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग अथवा किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण के माध्यम से नियमित भर्ती प्रक्रिया या पदोन्नति जारी रखने पर रोक नहीं लगाते हैं। लेकिन इसके मुताबिक गैर-सांविधिक निकायों के माध्यम से भर्तियों के लिए आयोग की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी।
चुनाव आयोग का ऐलान
राज्य सरकार से तथ्यों का पता लगाने के बाद और आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के मौजूदा निर्देशों के मद्देनजर, आयोग ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) और हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा चल रही भर्ती प्रक्रियाओं में संहिता का कोई उल्लंघन नहीं पाया। आयोग ने पाया कि भर्ती प्रक्रिया 16 अगस्त को चुनाव की घोषणा से पहले शुरू की गई थी और यह मौजूदा आदर्श आचार संहिता के निर्देशों के अधीन है, जहां वैधानिक प्राधिकारी अपना काम जारी रख सकते हैं।
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हालांकि, समान अवसर बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी को कोई अनुचित लाभ न हो, निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि संबंधित अधिकारियों (एचएसएससी और एचपीएससी) द्वारा इन भर्तियों के परिणामों की घोषणा राज्य में विधानसभा चुनाव पूरा होने तक नहीं की जाएगी।
मिली जानकारी के अनुसार आयोग ने हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए 5,600 रिक्तियों, एचएसएससी द्वारा शिक्षकों की दो श्रेणियों के 76 पदों और एचपीएससी द्वारा विभिन्न पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में कांग्रेस नेता जयराम रमेश की शिकायत का संज्ञान लिया।
इसके साथ ही रमेश को दिए गए अपने जवाब में निर्वाचन आयोग ने कहा कि उनकी शिकायत के आधार पर उसने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और पाया कि महिला कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के 600 पद और पुरुष कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के 4,000 पद के लिए विज्ञापन हरियाणा के पुलिस महानिदेशक द्वारा तीन जुलाई 2024 को एचएसएससी पोर्टल पर अपलोड किए गए थे और पुरुष कांस्टेबल (इंडिया रिजर्व बटालियन) के 1,000 पदों के लिए विज्ञापन नौ जुलाई 2024 को एचएसएससी पोर्टल पर डाला गया था।
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पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया
जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस कांस्टेबल के 5,600 पदों और शिक्षकों की दो श्रेणियों (टीजीटी और पीटीआई) के 76 पदों के बारे में विज्ञापन 16 अगस्त 2024 को अपराह्न एक बजकर 45 मिनट पर एचएसएससी की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए थे। इसी दिन निर्वाचन आयोग ने चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की थी। इसने कहा यह भर्ती नियमित नियुक्तियों से संबंधित है और इस संबंध में कोई अलग से घोषणा नहीं की गई थी तथा प्रायोजक प्राधिकारी- हरियाणा के पुलिस महानिदेशक हरियाणा द्वारा पहले ही एचएसएससी को भेजे दिए गए पदों के लिए 16 अगस्त को अपराह्न एक बजकर 45 मिनट पर एचएसएससी वेबसाइट पर केवल विज्ञापन जारी किया गया।
