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अब मतदान केंद्रों तक मोबाइल ले जा सकेंगे वोटर, चुनाव आयोग ने नियमों में किया संशोधन
भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए तथा प्रबंधन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की है। नए निर्णयों के अनुसार मतदान केंद्र के बाहर मोबाइल फोन रखने की सुविधा दी जाएगी।
- Written By: आकाश मसने

निर्वाचन आयोग (सोर्स: सोशल मीडिया)
नई दिल्ली: मतदाताओं की सुविधा के लिए तथा मतदान दिवस के प्रबंधन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग ने दो महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की है। नए निर्णयों के अनुसार मतदान केंद्र के बाहर मोबाइल फोन रखने की सुविधा दी जाएगी तथा प्रचार की सीमा भी नई तय की गई है। ये निर्णय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और चुनाव आचार संहिता, 1961 के अनुरूप हैं।
चुनाव के दौरान कम वोट होने की कई वजहें सामने आती रही हैं। कुछ मामलों में मोबाइल फोन भी इसकी एक वजह बना। नियमों के अनुसार, मतदान केंद्रों में मोबाइल फोन साथ ले जाने की अनुमति नहीं होती है। कुछ मतदान केंद्रों पर इस नियम का सख्ती से पालन किए जाने की वजह से कई वोटर को वोट देने से रोक दिया जाता है।
मोबाइल फोन बाहर कहां या किसके पास रखें, ऐसी समस्या में फंसे ज्यादातर वोटर मोबाइल फोन घर में रखकर फिर से वोट डालने के लिए मतदान केंद्र तक जाने की जहमत नहीं उठाते हैं। ऐसी जानकारी संज्ञान में आने के बाद चुनाव आयोग अब नियमों को शिथिल करने का निर्णय लिया है।
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ले जा सकेंगे बंद मोबाइल फोन
ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मोबाइल फोन के बढ़ते प्रयोग तथा बुजुर्ग, महिला एवं दिव्यांग मतदाताओं को होने वाली परेशानियों को देखते हुए आयोग ने मतदान केंद्र के बाहर मोबाइल फोन रखने की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में केवल बंद मोबाइल फोन ही ले जाने की अनुमति होगी। यह सुविधा प्रवेश द्वार के पास साधारण बक्सों या थैलों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी तथा मतदाताओं को मतदान केंद्र में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, यदि कुछ स्थानों पर स्थिति बिगड़ने की संभावना है, तो चुनाव निर्णय अधिकारी इसमें छूट दे सकता है। मतदान की गोपनीयता के नियम (नियम 49एम) का सख्ती से पालन किया जाएगा।
100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार प्रतिबंधित
चुनाव प्रचार के संबंध में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार प्रतिबंधित कर दिया गया है। मतदान के दिन, मतदाताओं को अनौपचारिक पहचान पत्र (यदि वीआईएस नहीं है) प्रदान करने के लिए उम्मीदवारों द्वारा स्थापित सहायता बूथ अब मतदान केंद्र से 100 मीटर दूर स्थित होंगे।
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भारत निर्वाचन आयोग ने बताया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के नेतृत्व में आयोग कानून के दायरे में मतदान प्रक्रिया संचालित करने के साथ-साथ मतदाताओं के लिए सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए लगातार नवाचारों को लागू कर रहा है।
Election commission provide mobile phone deposit facility polling stations voters
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