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सहारा ग्रुप पर ED ने कसा शिकंजा, जमीन और वित्तीय दस्तावेज किए जब्त, तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार
Sahara land case: ईडी ने सहारा प्राइम सिटी जमीन मामले में ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में छापेमारी कर डिजिटल और वित्तीय सबूत जब्त किए। तीन लोग गिरफ्तार, पोंजी स्कीम का भी खुलासा।
- Written By: नवभारत डेस्क | Edited By: उज्जवल सिन्हा

सहारा ग्रुप (फोटो-सोशल मीडिया)
Sahara land case: सहारा प्राइम सिटी जमीन मामले में कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कंपनी और उसके अधिकारियों के कई ठिकानों पर छापेमारी कर इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। ईडी के एक बयान में कहा गया कि ईडी के कोलकाता जोनल ऑफिस ने 2 मार्च को अनंतपुर (आंध्र प्रदेश), बल्लारी (कर्नाटक), भुवनेश्वर और बरहमपुर (ओडिशा) में सर्च ऑपरेशन किया।
जांच एजेंसी ने कहा कि सर्च के दौरान व्हाट्सअप कम्युनिकेशन, कॉन्टैक्ट और कॉल रिकॉर्ड जैसे डिजिटल सबूत मिले और उन्हें जब्त कर लिया गया। बयान में आगे कहा गया, “संबंधित एंटिटीज के फाइनेंशियल रिकॉर्ड और अकाउंट्स की बुक्स और अन्य आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स को डिटेल में जांच के लिए जब्त कर लिया गया।” ईडी ने कहा कि सर्च ऑपरेशन के दौरान, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के सेक्शन 17 के तहत कई लोगों के बयान रिकॉर्ड किए गए।
सर्च ऑपरेशन्स ओडिशा के बरहमपुर में सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड के एक जमीन के टुकड़े की बिक्री से जुड़े थे। ईडी के एक बयान में कहा गया कि यह तलाशी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के सेक्शन 17(1) के तहत हमारे इंडिया और अन्य के मामले में चल रही जांच के सिलसिले में की गई।”
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जमीन बिक्री में अनियमितताएं
ईडी ने कहा कि तलाशी के दौरान पता चला कि ओडिशा के बरहामपुर में लगभग 32 एकड़ (कुल 43 एकड़ में से) जमीन दिसंबर 2025 में सहारा के एक कर्मचारी के पक्ष में रद्द किए गए बोर्ड प्रस्ताव के आधार पर और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए धोखे से बेची गई थी।
ईडी ने आगे कहा कि जांच में यह पाया गया कि यह बिक्री सहारा ग्रुप के सीनियर मैनेजमेंट के निर्देशों पर की गई थी। बताई गई बिक्री की रकम और अनुमानित मार्केट वैल्यू में अंतर देखा गया है। इससे पहले, ईडी ने कई राज्यों में हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एचआईसीसीएसएल) और दूसरों के खिलाफ आईपीसी, 1860 की धारा 420 और 1208 के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी।
बयान में आगे कहा गया कि सहारा ग्रुप की अलग-अलग कंपनियों के खिलाफ 500 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से 300 से ज्यादा पीएमएलए के तहत तय अपराधों से जुड़ी हैं, जिनमें जबरदस्ती दोबारा जमा करने और मैच्योरिटी पेमेंट से इनकार करके जमाकर्ताओं के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करने का आरोप है।
पोंजी स्कीम का खुलासा
ईडी की जांच से पता चला कि सहारा ग्रुप एक पोंजी स्कीम चला रहा था। जमा किए गए फंड को बिना किसी डिपॉज़िटर की निगरानी के बिना रेगुलेटेड तरीके से मैनेज किया गया, मैच्योरिटी पर मिली रकम वापस नहीं की गई, बल्कि उसे फिर से इन्वेस्ट कर दिया गया, और ऐसे नॉन-रीपेमेंट को छिपाने के लिए बुक्स में हेरफेर किया गया। जांच एजेंसी ने कहा कि ग्रुप के अंदर कई ट्रांजैक्शन से पता चला कि बिना किसी कमर्शियल समझदारी के बड़ी लायबिलिटीज को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर दिया गया।
यह भी पढ़ें: ईरान-इजरायल युद्ध से दुबई के रियल एस्टेट में मंदी की आशंका: क्या अब भारत के महानगरों की ओर मुड़ेंगे निवेशक?
ईडी ने आगे कहा, “आखिरकार, चार कोऑपरेटिव सोसाइटियों पर भारी देनदारियां दिख रही थीं। पैसे की तंगी के बावजूद, सहारा ग्रुप नए डिपॉजिट इकट्ठा करता रहा। डिपॉजिटर्स की मैच्योर रकम का लगातार पेमेंट न करने की वजह से, बकाया देनदारी, जिसमें बड़ा ब्याज हिस्सा है, डिपॉजिटर्स से सालों में इकट्ठा की गई मूल रकम की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यह पता चला है कि बेनामी संपत्ति बनाने, लोन देने और पर्सनल इस्तेमाल के लिए गलत इस्तेमाल करने के लिए बड़ी रकम निकाली गई, जिससे डिपॉजिटर्स को उनके सही बकाए से वंचित होना पड़ा।”
अटैचमेंट और गिरफ्तारी
इस मामले में सहारा ग्रुप की कई जमीनों को अटैच करने के लिए पांच प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किए गए हैं, जिसमें बेनामी जमीनें और दूसरे लोगों की संपत्तियां शामिल हैं। ईडी ने आगे कहा कि इस मामले में तीन लोगों, अनिल वैलापरम्पिल, अब्राहम, और ओपी श्रीवास्तव, को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी लोग अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं। एक चार्जशीट और एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट पहले ही फाइल की जा चुकी है।
Ed searches premises in odisha andhra pradesh and karnataka for sahara land case
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