बीआरएस नेता के कविता (फाइल फोटो)
नई दिल्लीः राउज ऐवन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत 21 जून तक बढ़ा दी है। इससे पहले कविता को जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अदालत के सामने पेश किया गया था। इससे पहले जांच एजेंसी ने कोर्ट में कविता के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। इस पर अब कोर्ट 6 जुलाई को सुनवाई करेगा।
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में बीआरएस नेता के. कविता के खिलाफ अदालत में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की। विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल की, जिन्होंने मामले की अगली सुनवाई छह जुलाई के लिए निर्धारित कर दी। न्यायाधीश ने मामले में कविता की न्यायिक हिरासत भी 21 जून तक बढ़ा दी।
तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी को अप्रैल में सीबीआई ने तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था, जहां उन्हें कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी के बाद रखा गया था। ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था और वह इस मामले में न्यायिक हिरासत में थी। कविता फिलहाल दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में है।
इससे पहले ईडी ने भी एक चार्जशीट दायर की थी, इस चार्जशीट में एजेंसी ने कहा कि कथित दिल्ली आबकारी घोटाले में 1,100 करोड़ रुपये से अधिक धनराशी की शोधन किया गया। एजेंसी ने यह भी कहा कि कविता इस राशि में से 292.8 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थी।
जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में अब तक कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, भारत राष्ट्र समिती की के कविता और कई अन्य लोग शामिल है।