कांग्रेस नेता की गई विधायकी, BJP नेता की हत्या के आरोप में हुई थी उम्रकैद, अब विधानसभा सदस्यता से भी धोया हाथ
Karnataka Congress Leader: कर्नाटक कांग्रेस नेता विनय कुलकर्णी को बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक कांग्रेस ने भाजपा नेता की हत्या मामले में दोषी विनय कुलकर्णी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी है।
- Written By: प्रिया जैस
विनय कुलकर्णी (फाइल फोटो)
Karnatak Congress Vinay Kulkarni: कर्नाटक कांग्रेस के विधायक विनय कुलकर्णी, जिन्हें एक BJP नेता की हत्या का दोषी ठहराया गया है, को एक और बड़ा झटका लगा है। हत्या के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद, कुलकर्णी को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में कर्नाटक विधानसभा द्वारा 2 मई को एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई थी।
इस अधिसूचना में कहा गया है कि कुलकर्णी की अयोग्यता छह साल की अवधि तक लागू रहेगी, भले ही वे जेल से रिहा हो जाएं। इसमें यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुलकर्णी को तब तक विधानसभा सदस्य के रूप में बहाल नहीं किया जाएगा, जब तक कि कोई अदालत उनकी दोषसिद्धि पर रोक न लगा दे।
15 अप्रैल से अयोग्यता लागू
हत्या मामले में दोषी मामले साबित होते ही यानी 15 अप्रैल से ही उनसे विधानसभा की सदस्यता छिन ली गई। यह कार्रवाई भारतीय संविधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत की गई है। इस घोषणा के बाद से ही धारवाड़ विधानसभा सीट खाली हो गई है। कर्नाटक विधानसभा सचिव एम.के. विशालाक्षी ने अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया है कि धारवाड़ से विधायक रहे कुलकर्णी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के तहत दोषसिद्धि की तिथि से अयोग्य हो गए हैं।
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Former minister and Indian National Congress MLA Vinay Kulakarni has been disqualified from the Karnataka Legislative Assembly for six years starting April 15, 2026, after being convicted by a special court pic.twitter.com/0p6ugkKIA7 — IANS (@ians_india) May 3, 2026
विनय कुलकर्णी को बेंगलुरु शहर के अतिरिक्त सिटी सिविल एवं सत्र न्यायाधीश (सीसीएच-82) ने विशेष मामला संख्या 565/2021 में दोषी ठहराया गया था। इस फैसले के बाद कर्नाटक विधानसभा की एक सीट आधिकारिक रूप से खाली हो गई है।
गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष यू.टी. खादर ने सोमवार को कहा था कि विनय कुलकर्णी को अयोग्य घोषित करने पर फैसला तभी होगा जब उन्हें उम्रकैद की आधिकारिक सूचना मिलेगी। उन्होंने एक पत्र परिषद में कहा था कि जब तक सजा की आधिकारिक घोषणा नहीं मिलती, तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। कुलकर्णी की विधायक पद से अयोग्यता पर हुई देरी को लेकर विपक्ष ने भी सवाल उठाए।
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योगेश गौड़ा हत्याकांड
बता दें, कि 15 अप्रैल को कुलकर्णी समेत 16 अन्य लोगों को भाजपा नेता योगेश गौड़ा की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। 2016 की इस घटना में विनय कुलकर्णी के साथ 15 आरोपी शामिल थे। इस केस की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी थी। उस समय विनय कुलकर्णी मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री थे। योगेश गौड़ा की 15 जून 2016 को धारवाड़ शहर के एक जिम में हत्या कर दी थी।
जानकारी के अनुसार, योगेश गौड़ा ने राजनीतिक रूप से कुलकर्णी को चुनौती दी थी, जिसके बाद विनय ने अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। विनय कुलकर्णी को 2020 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 2021 में उन्हें ज़मानत मिल गई। विनय ने गवाहों को चुप कराने की कोशिश की थी, जिसके बाद CBI ने उनकी जमानत रद्द करने की मांग की। CBI के अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए, अदालत ने विनय कुलकर्णी की जमानत रद्द कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मामले को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया।
