प्रतीकात्मक तस्वीर, फोटो - पिक्सेल्स
नई दिल्ली : सरकारी निगरानी इकाई सीसीपीए ने भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म पर वॉकी-टॉकी उपकरणों की अनधिकृत बिक्री के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई शुरू कर दी है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री प्रल्हाद जोशी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि नियमों का अनुपालन न करने वाले वायरलेस उपकरणों की बिक्री न केवल वैधानिक दायित्वों का उल्लंघन करती है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा संचालन के लिए भी महत्वपूर्ण जोखिम पैदा कर सकती है।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने वॉकी-टॉकी की अनधिकृच बिक्री को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कार्रवाई ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्मस पर इन उपकरणों को सूचीबद्ध किए जाते समय उनके संचालन वाली रेडियो तरंगों के बारे में समुचित जानकारी का अभाव, लाइसेंसिंग डिटेल्स और उपकरण प्रकार अनुमोदन (ETA) प्रमाण की कमी पर केंद्रित है। जोशी ने कहा कि ये उल्लंघन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम सहित कई कानूनी ढांचों के खिलाफ हैं।
मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि सीसीपीए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 18(2)(एल) के तहत आधिकारिक दिशानिर्देश जारी करेगा, जिसका उद्देश्य डिजिटल बाजारों में अनुपालन और उपभोक्ता सुरक्षा उपायों को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि विक्रेताओं को उपभोक्ता अधिकारों को बनाए रखने और गैरकानूनी व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए सभी लागू नियामक मानकों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।
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वॉकी-टॉकी, जिसे अधिक औपचारिक रूप से एक हैंडहेल्ड ट्रांसीवर, एचटी, या हैंडहेल्ड रेडियो के रूप में जाना जाता है, एक हाथ में पकड़ने वाला, पोर्टेबल, दो-तरफा रेडियो ट्रांसीवर है। इसको द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान डेवलप किया गया था और इसे विभिन्न रूप से डोनाल्ड हिंग्स, रेडियो इंजीनियर अल्फ्रेड जे. ग्रॉस, हेनरिक मैग्नुस्की और मोटोरोला की इंजीनियरिंग टीमों को श्रेय दिया जाता है।