बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत, महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया बरी
Brij Bhushan Acquitted: महिला पहलवानों की ओर से दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के मामले में, WFI के पूर्व प्रमुख और बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है।
- Written By: प्रिया जैस
बृजभूषण चरण सिंह (फाइल फोटो)
Brij Bhushan Sharan Singh: भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। महिला पहलवानों की ओर से दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के मामले में, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व प्रमुख और बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी किया।
भारतीय कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह सोमवार सुबह इस मामले में फैसले से पहले दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने कहा, “जो कहेगा कोर्ट कहेगा हम अभी कुछ नहीं कहेंगे।”
#WATCH | Women wrestlers alleged sexual harassment case: Former WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh arrives at Delhi’s Rouse Avenue court ahead of judgement in the case He says, “I will only hear what the court will have to say. There is nothing in my hands.” pic.twitter.com/wS1A2PEBRy — ANI (@ANI) August 3, 2026
सम्बंधित ख़बरें
NEET केस में बड़ा ट्विस्ट! 10 दिन पहले बनी फास्ट ट्रैक कोर्ट, अचानक स्पेशल जज का तबादला, कल होनी थी अहम सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट ने किए 138 जजों के ट्रांसफर; NEET पेपर लीक केस को मिला नया जज, अब इन्हें मिली जिम्मेदारी
हाईकोर्ट से इंसाफ मिलेगा…उम्रकैद की सजा के बाद ताहिर हुसैन का पहला बयान, अंकित शर्मा की हत्या का है मामला
दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची उमर खालिद की याचिका, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब, 27 अगस्त को सुनवाई
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनाया फैसला
कोर्ट की सुनवाई शुरू होने पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) अश्विनी पंवार ने बृजभूषण शरण सिंह को बरी करने का फैसला सुनाया। इस मामले में सह-आरोपी विनोद तोमर को भी बरी कर दिया गया है। दो जुलाई को अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बरी होते ही क्या बोले बृजभूषण शरण सिंह?
महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, “पहले दिन, जब मेरा पहला बयान आया था, तो मैंने कहा था कि अगर कोई भी आरोप साबित हुआ, तो मैं फांसी लगा लूंगा। आज कोर्ट ने मुझे सम्मान के साथ बरी कर दिया है। यह मेरे और मेरे समर्थकों के लिए खुशी की बात है। आज खुशी का दिन है।”
#WATCH | Delhi | After being acquitted by Rouse Avencue Court in the women wrestlers alleged sexual harassment case, Brij Bhushan Sharan Singh says, “… On the first day, when my first statement came, I had said that if any verdict or any charge is proven, I will hang myself.… https://t.co/6O1R8HjBeD pic.twitter.com/NNhKGLkVpw — ANI (@ANI) August 3, 2026
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ क्या था मामला?
यह मामला छह महिला पहलवानों की ओर से पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है। जनवरी 2023 में जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, तो उससे कुछ किलोमीटर दूर ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने साथी पहलवान विनेश फोगाट के साथ मिलकर पूर्व भाजपा सांसद पर यौन उत्पीड़न और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया।
पोक्सो एक्स के तहत दर्ज था मामला
उनकी शिकायतों के आधार पर पुलिस ने सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में बृजभूषण सिंह के अलावा डब्ल्यूएफआई के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम शामिल किया गया।
यह भी पढ़ें – NOTA ने बढ़ाई दोनों दलों की धड़कनें! मंजलपुर में काउंटिंग के बीच आए चौंकाने वाले आंकड़े, कांग्रेस काफी पीछे
जून 2023 को पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ कई धाराओं के तहत आरोप-पत्र दाखिल किया था। ट्रायल कोर्ट ने मई 2024 को 5 महिला पहलवानों के उत्पीड़न और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप तय किए थे।
एक नाबालिग पहलवान ने भी बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाए थे। हालांकि, बाद में उसने अपनी शिकायत वापस ले ली और दिल्ली पुलिस ने ‘बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम’ (पोक्सो एक्ट) के तहत उस मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की। इसके बाद मामला बंद कर दिया गया था।
