बॉम्बे हाई कोर्ट (डिजाइन फोटो)
Goa By-Elections Bombay High Court: बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा (Goa) की पोंडा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की अधिसूचना को बुधवार को अमान्य घोषित कर दिया। इसलिए 9 अप्रैल को होने वाला उपचुनाव अब प्रभावी रूप से रद्द हो गया। उच्च न्यायालय की गोवा पीठ के न्यायमूर्ति वाल्मीकि मेनेजेस और न्यायमूर्ति अमित जमसंदेकर ने 2 मतदाताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया।
याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी थी कि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल एक वर्ष से भी कम बचा है। पिछले साल अक्टूबर में गोवा के पूर्व मंत्री रवि नाइक के निधन के बाद पोंडा सीट रिक्त हो गई थी। निर्वाचन आयोग ने 9 अप्रैल को मतदान और 4 मई को मतगणना की अधिसूचना जारी की थी।
याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत यदि विधानसभा का शेष कार्यकाल एक वर्ष से कम है तो उपचुनाव कराना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने दलील दी थी कि नवनिर्वाचित विधायक का कार्यकाल एक वर्ष से कम होगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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आपको बतातें चलें, कि 9 अप्रैल यानी आज दो राज्य और एक केंद्रशासित प्रदेश में आज मतदान होगा। इनमें असम, केरल और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी शामिल है। मतदाता गुरुवार को नई सरकार चुनने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे।
तीनों प्रदेशों की कुल 296 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान के बाद 1849 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। असम की 126, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर वोटिंग होगी। 4 मई को मतगणना होगी और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। अब सभी की नजरें मतदान प्रतिशत और चुनाव परिणामों पर टिकी हैं।