आप नेता संजय सिंह
नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाले (Delhi Excise scam) से जुड़े मनी लाॉड्रिंग मामले (Delhi Excise scam) में जेल में बंद आम आदमी पार्टी (AAP) नेता संजय सिंह (Sanjay Singh) को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। संजय सिंह को सोमवार यानी आज राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेना था, पर वह शपथ नहीं ले सके। क्योंकि राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ (Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankhar) ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी।
मामला विशेषाधिकार समिति के पास
समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह को सांसद के तौर पर शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इस वजह से वह आज राज्यसभा सदस्य की शपथ नहीं ले सके। इस पर सभापति ने कहा कि मामला फिलहाल विशेषाधिकार समिति के पास है।
AAP leader Sanjay Singh will not take oath today as the Rajya Sabha Chairman has refused to allow Sanjay Singh to take oath as an MP. The Chairman said that the matter is currently with the Privileges Committee. (file pic) pic.twitter.com/kSlHzZ2N7N — ANI (@ANI) February 5, 2024
कोर्ट ने दी थी इजाजत
बता दें कि 3 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को पांच फरवरी को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने की इजाजत दी थी। कोर्ट ने जेल अधिकारियों से आप नेता संजय सिंह को सुबह 10 बजे तक संसद ले जाने का आदेश दिया था।
ED का ये आरोप
संजय सिंह ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने और मौजूदा संसद सत्र में भाग लेने के लिए चार से 10 फरवरी तक अंतरिम जमानत की मांग को लेकर एक याचिका दायर की थी। वहीं ईडी का आरोप है कि आप नेता की अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका थी।