लॉरेसं बिश्नोई इंटरव्यू केस (सौजन्य-सोशल मीडिया)
पंजाब: लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामले में सरकार ने अब बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए यह फैसला लिया है।
बता दें कि इन सभी 7 पुलिस ऑफिसरों को 2 अप्रैल 2022 में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू आयोजित करने का दोषी पाया गया है। इस समय लॉरेंस बिश्नोई सीआईए पुलिस स्टेशन, खरड़ में कैद था। इस मौके पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में इन 7 पुलिस ऑफिसरों को सस्पेंड कर दिया गया है।
ये वाक्या करीब डेढ़ साल पहले हुआ था जब लॉरेंस बिश्नोई का एक इंटरव्यू टीवी चैनल पर लिया गया था, जो खूब वायरल हुआ था। इसके बाद पंजाब सरकार और पुलिस के बीच काफी तनातनी भी हुई थी।
अब इस मामले से जुड़े सभी पुलिस ऑफिसरों को दोषी पाते हुए इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है।
Punjab | 7 policemen including DSPs Gursher Sandhu and Sammer Vaneet suspended – in connection with an interview of gangster Lawrence Bishnoi while in incarceration. pic.twitter.com/yvlvN0mDUv
— ANI (@ANI) October 26, 2024
डीएसपी गुरशेर संधू और समर वनीत सहित 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया – जेल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू आयोजित कराने के मामले में सस्पेंड किया।
1. समर वनीत पीपीएस, डीएसपी
2. सब इंस्पेक्टर रीना, सीआईए, खरड़
3. सब इंस्पेक्टर (एलआर) जगतपाल जांगू, एजीटीएफ
4. सब इंस्पेक्टर (एलआर) शगनजीत सिंह
5. एएसआई मुख्तियार सिंह
6. एचसी (एलआर) ओम प्रकाश।
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पंजाब के गृह विभाग ने पंजाब मानवाधिकार आयोग के विशेष डीजीपी परबोध कुमार के नेतृत्व में बनाई गई स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम ने (एसआईटी) ने इस मामले पर जांच कर रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में उन्होंने 7 पुलिस ऑफिसर को दोषी करार दिया। इसके बाद पंजाब सरकार ने उनके निलंबन का आदेश जारी कर दिया।
बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू के लिए पंजाब पुलिस ने 5 जनवरी 2024 को पुलिस स्टेशन स्टेट क्राइम, फेज 4, मोहाली में आईपीसी की धारा 201, 202,506,116,384 और 120-बी और जेल अधिनियम की धारा 46 के तहत FIR दर्ज की थी।
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पिछले साल मार्च में एक निजी समाचार चैनल ने बिश्नोई के दो इंटरव्यू टेलीकास्ट किए गए थे। पहला इंटरव्यू सीआईए (अपराध जांच एजेंसी) स्टाफ, खरड़ के परिसर में लिया गया था, जो मोहाली के एसएएस नगर अधिकार क्षेत्र में आता है। एसआईटी की जांच के अनुसार, दूसरा इंटरव्यू उस समय लिया गया जब बिश्नोई जयपुर के सेंट्रल जेल में था।
एसआईटी ने जेल परिसर में कैदियों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल से संबंधित एक मामले में जुलाई में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। बता दें, कि बिश्नोई 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले के आरोपियों में शामिल है।