(फाइल फोटो)
शिमला: हिमाचल प्रदेश के संजौली में मस्जिद विवाद ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। हिंदू संगठनों के द्वारा क्षेत्र में किए गए हंगामे के बाद, मस्जिद कमेटी ने एक बड़ा निर्णय लिया था। कुछ दिन पहले मस्जिद के इमाम ने कहा है कि हम खुद इस मस्जिद के अवैध निर्माण को ढहा देंगे, ताकि भाईचारा कायम रहे। लेकिन अब इस मामले में कोर्ट ने संजौली मस्जिद की तीन मंजिलों को गिराने का आदेश दे दिया है।
शनिवार को शिमला नगर निगम आयुक्त ने संजौली मस्जिद के अनधिकृत ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने का आदेश दे दिया। साथ ही वक्फ बोर्ड को इस आदेश लागू को करने के लिए दो महीने का समय दिया है। इसके पहले मुस्लिम कल्याण समिति ने एक ज्ञापन देकर संजौली मस्जिद की अनधिकृत मंजिलों को खुद गिराने की पेशकश की थी।
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आयुक्त कार्यालय के मुताबिक, संजौली मस्जिद की अनधिकृत मंजिलों को गिराने का काम में आने वाला खर्च वक्फ बोर्ड उठाएगा। वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता बीएस ठाकुर ने बताया कि आयुक्त कार्यालय बाकी दो मंजिलों (ग्राउंड फ्लोर और फस्ट फ्लोर) के संबंध में अगली सुनवाई 21 दिसंबर को करेगा। हिंदू संगठन, मस्जिद में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर अवैध मंजिलों को गिराने की मांग कर रहे हैं।
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बता दें कि हिमाचल प्रदेश की संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ पिछले दिनों हिंदू संगठनों द्वारा शिमला में प्रदर्शन किया था। जिसके चलते तनावपूर्ण माहौल हो गया था। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने अधिकारियों को ज्ञापन देकर मस्जिद के उस हिस्से को सील करने की मांग उठाई है, जिसे अवैध बताया जा रहा है। इसके अलावा मस्जिद के इमाम ने ये भी कहा है कि अगर इस हिस्से को अवैध पाया जाता है, तो नगर निगम शिमला इसे गिरा सकता है। वे नगर निगम शिमला के हर फैसले का सम्मान करेंगे, ताकि शांति बनी रहे।
(एजेंसी इनपुट के साथ)