-
शुक्र, 7 अगस्त 2026 ई-पेपर
Top News
- Hindi News »
- Goa »
- Tarun Tejpal Convicted Bombay High Court 10 Years Jail
Tarun Tejpal Case: लोअर कोर्ट ने किया बरी, HC ने पलटा फैसला, जानिए क्यों हुई तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा?
- Written By: करुणा नंद शाहवाल
Tarun Tejpal Convicted: बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तरुण तेजपाल को दोषी ठहराते हुए 10 साल की कठोर कैद और जुर्माने की सजा सुनाते हुए आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

तरुण तेजपाल (सोर्स -एआई नीर्मित)
Bombay High Court Tarun Tejpal Sexual Assault Case: तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को वर्ष 2013 के बहुचर्चित यौन उत्पीड़न मामले में बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने गोवा की निचली अदालत द्वारा दिए गए बरी करने के फैसले को पलटते हुए उन्हें दोषी करार दिया और 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला नवंबर 2013 में गोवा में आयोजित ‘थिंक फेस्ट’ कार्यक्रम के दौरान एक पांच सितारा होटल की लिफ्ट में अपनी जूनियर महिला सहकर्मी के कथित यौन उत्पीड़न से जुड़ा है।
पीड़िता की शिकायत पर गोवा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर तरुण तेजपाल को गिरफ्तार किया था। हालांकि, मई 2021 में गोवा की मापुसा सत्र अदालत ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। इसके बाद गोवा सरकार ने इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, आरोपी के माफीनामे वाले ईमेल और मामले के अन्य तथ्यों के आधार पर निचली अदालत के फैसले को गलत माना।
2013 के थिंक फेस्ट मामले में दोषी करार
यह मामला नवंबर 2013 का है, जब गोवा में आयोजित ‘थिंक फेस्ट’ कार्यक्रम के दौरान एक होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल पर अपनी जूनियर महिला सहकर्मी के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। शिकायत के बाद गोवा पुलिस ने 30 नवंबर 2013 को उन्हें गिरफ्तार किया था। करीब सात महीने जेल में रहने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी।
सम्बंधित ख़बरें
स्टेशन पर अचानक फूट-फूटकर रोने लगा शख्स, वीडियो देख सोशल मीडिया पर भर आईं लोगों की आंखें! देखें VIDEO
शेख हसीना के बयान पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान: बोले- कार्यक्रम निजी था, सरकार का समर्थन नहीं
आर्मी ऑर्डनेंस कॉर्प्स में 2,615 पदों पर भर्ती, 10वीं से ग्रेजुएशन तक वालों को मौका, 24 अगस्त से आवेदन
हरिद्वार में हुई इस एक मुलाकात ने मचाई खलबली, दक्षिण अफ्रीका ने भारत से वापस बुलाया अपना राजदूत
निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट ने पलटा
मई 2021 में गोवा की मापुसा सत्र अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर संदेह का लाभ देते हुए तेजपाल को बरी कर दिया था। इस फैसले को गोवा सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए तेजपाल को दोषी ठहराया।
पीड़िता के व्यवहार पर टिप्पणी को किया खारिज
हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी के कृत्य की बजाय पीड़िता के व्यवहार और घटना के बाद भेजे गए संदेशों पर अधिक जोर दिया, जो कानूनी दृष्टि से उचित नहीं था। अदालत ने स्पष्ट किया कि यौन अपराध की पीड़िता से किसी तय तरीके की प्रतिक्रिया की अपेक्षा नहीं की जा सकती।
माफीनामे वाला ईमेल बना अहम साक्ष्य
सुनवाई के दौरान अदालत ने घटना के बाद तरुण तेजपाल द्वारा पीड़िता को भेजे गए माफीनामे वाले ईमेल को महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य माना। जिसमें तेजपाल ने स्वयं अपनी ‘गलती’ स्वीकार की थी।अदालत ने कहा कि आरोपी के वरिष्ठ पद और पीड़िता के प्रति विश्वास के दुरुपयोग को भी गंभीरता से देखा गया।
ये भी पढ़ें- 10 साल जेल में कटेंगे तरुण तेजपाल के दिन, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, पढ़ें कोर्ट का पूरा जजमेंट
10 साल की सजा और जुर्माना
बॉम्बे हाईकोर्ट ने तरुण तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 10 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगाया गया और उन्हें आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया। इससे करीब एक दशक से चल रहे इस चर्चित मामले में निचली अदालत का फैसला पलट गया।
Tarun tejpal convicted bombay high court 10 years jail
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
Topics:
लेटेस्ट न्यूज़
HPRCA Clerk Recruitment 2026: हिमाचल सचिवालय में क्लर्क के 40 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका
Aug 07, 2026 | 10:55 PMमच्छरों ने कर रखा है जीना मुश्किल? घर में मौजूद ये 5 चीजें बन सकती हैं आपका ‘सीक्रेट हथियार’
Aug 07, 2026 | 10:52 PMसोनीपत वीडियो कॉल अंतिम संस्कार में सबसे बड़ा मोड़! वृद्धाश्रम के संचालक ने खोला 5100 रुपये का असली राज- VIDEO
Aug 07, 2026 | 10:47 PMCMHO Recruitment 2026: नर्सिंग ऑफिसर समेत 52 पदों पर भर्ती, 14 अगस्त तक करें आवेदन, जानें योग्यता और सैलरी
Aug 07, 2026 | 10:38 PMमालामाल वीकली 2 में हुई रवीना टंडन और परिणीति चोपड़ा की एंट्री, परेश रावल के साथ कॉमेडी का लगेगा डबल तड़का
Aug 07, 2026 | 10:33 PMक्या FSSAI के एक्शन पर फिरा पानी? डाबर के पक्ष में आया दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए पूरा मामला
Aug 07, 2026 | 10:25 PMPaneer Rice Recipe: लंच-डिनर में कुछ स्पेशल खाने का है मन? झटपट बनाएं ये प्रोटीन से भरपूर टेस्टी पनीर राइस
Aug 07, 2026 | 10:19 PMवीडियो गैलरी

जंतर-मंतर वाले बिरयानी बाबा जुनैद झारखंड पहुंचे, फंडिंग और पेपर लीक को लेकर कर दिए बड़े खुलासे! देखें VIDEO
Aug 07, 2026 | 09:54 PM
स्टेशन पर अचानक फूट-फूटकर रोने लगा शख्स, वीडियो देख सोशल मीडिया पर भर आईं लोगों की आंखें! देखें VIDEO
Aug 07, 2026 | 09:23 PM
मोहन भागवत की बात BJP वाले ही नहीं मानते! CJP फाउंडर अभिजीत दिपके का बड़ा हमला, देखें VIDEO
Aug 07, 2026 | 06:08 PM
संभल में वर्दी वाले इंस्पेक्टर पर गिरी गाज! मुस्लिम नेता के पैर छूने का VIDEO वायरल होने से मचा बवाल
Aug 06, 2026 | 09:32 PM
क्या महाराष्ट्र में कोई बड़ा खेल करने वाले हैं प्रशांत किशोर? सुनेत्रा पवार से अचानक हुई मुलाकात, देखें VIDEO
Aug 06, 2026 | 08:55 PM
पिछड़ों को कभी नहीं मिला हक…राज्यसभा में संजय सिंह का यह धमाकेदार भाषण सुन उड़ जाएंगे होश! देखें VIDEO
Aug 05, 2026 | 10:01 PM













