60 करोड़ की ठगी मामले में शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा पर नया एक्शन, EOW ने चार कर्मचारियों को भेजा समन
Shilpa Shetty Fraud Case: 60 करोड़ की ठगी मामले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ जांच तेज हो गई है। अब EOW ने उनकी कंपनी के चार पूर्व कर्मचारियों को पूछताछ के लिए समन भेजा है।
- Written By: स्नेहा मौर्या
शिल्पा शेट्टी-राज कुंद्रा (फोटो-सोर्स,सोशल मीडिया)
Shilpa Shetty And Raj Kundra Investigation: शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा से जुड़े 60 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने जांच की रफ्तार तेज कर दी है। EOW ने शिल्पा की कंपनी बेस्ट डील प्राइवेट लिमिटेड में काम करने वाले चार पूर्व कर्मचारियों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। इनमें से एक कर्मचारी शाखा के सामने पेश होकर अपना बयान दर्ज करा चुका है, जबकि बाकी तीन से पूछताछ जल्द की जाएगी।
ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के मुताबिक, जांच का फोकस इस बात पर है कि क्या राज कुंद्रा की कंपनी के पास वाकई इतने ऑर्डर थे, जिसके लिए उन्हें एक व्यवसायी से 60 करोड़ रुपये का लोन लेने की जरूरत पड़ी थी। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि कहीं इस रकम को टैक्स बचाने के लिए निवेश के रूप में तो नहीं दिखाया गया।
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की फिर होगी पूछताछ
टीम कंपनी से जुड़े प्रोडक्ट सप्लायरों और विज्ञापन देने वाली एजेंसियों से भी पूछताछ करेगी, ताकि पूरे ट्रांजैक्शन की सच्चाई सामने आ सके। अगर जांच के दौरान किसी तरह की अनियमितता या संदिग्ध ट्रांजैक्शन सामने आता है, तो शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा से एक बार फिर पूछताछ की जा सकती है।
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ईओडब्ल्यू ने उस कर्मचारी से यह भी सवाल किए कि कंपनी में कर्मचारियों को सैलरी का भुगतान किस माध्यम से होता था क्या यह पैसा सीधे कंपनी की कमाई से दिया जाता था या किसी और फंडिंग सोर्स से आता था। साथ ही जांच यह भी कर रही है कि कंपनी के ऑफिस की फर्निशिंग में वाकई 20 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे या नहीं।
जांच अधिकारी ने दिया बयान
सूत्रों के अनुसार, जांच अधिकारी अब उन कंपनियों से भी पूछताछ करने की तैयारी में हैं जिन्होंने ऑफिस फर्निशिंग का कॉन्ट्रैक्ट संभाला था। उनका कहना है कि पूरे मामले की परतें धीरे-धीरे खुल रही हैं और हर वित्तीय ट्रांजैक्शन को बारीकी से खंगाला जा रहा है।
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गौर करने वाली बात ये है कि हाल ही में शिल्पा शेट्टी ने विदेश यात्रा की अनुमति के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पहले ठगी के पैसों का निपटारा किया जाए, उसके बाद ही यात्रा की अनुमति पर विचार होगा।
