Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

मेटा और गूगल पर चला डंडा, दिल्ली हाईकोर्ट से पवन कल्याण को मिली बड़ी राहत

Delhi High Court ने पवन कल्याण के पर्सनैलिटी राइट्स सुरक्षित किए। बिना अनुमति तस्वीर के इस्तेमाल पर रोक लगी। मेटा और गूगल को उल्लंघन करने वाले यूजर्स की BSI डिटेल्स देने का आदेश दिया गया है।

  • By अनिल सिंह
Updated On: Jan 02, 2026 | 08:58 PM

Delhi High Court and Pawan Kalyan (फोटो क्रेडिट-इंस्टाग्राम)

Follow Us
Close
Follow Us:

Pawan Kalyan Personality Rights: आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और अभिनेता पवन कल्याण को उनके पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ा अंतरिम आदेश मिला है। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने अपने आदेश में कई वेबसाइटों और प्लेटफॉर्म्स को पवन कल्याण के नाम, तस्वीर या आवाज का बिना अनुमति इस्तेमाल करने से रोक लगा दी है।

पवन कल्याण ने मांग की थी कि बिना उनकी अनुमति के उनके नाम, पहचान और आवाज का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।

बिना इजाजत AI और डीपफेक पर लगाम

कोर्ट ने साफ किया है कि पवन कल्याण की सेलिब्रिटी स्टेटस के कारण उनके व्यक्तित्व से जुड़े गुणों पर उनका मालिकाना हक है। बिना उनकी इजाजत के इनका कमर्शियल इस्तेमाल करना उनके अधिकारों का उल्लंघन है।

विशेष रोक: आदेश में विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डीपफेक, मॉर्फिंग या डिजिटल एडिटिंग जैसी किसी भी तकनीक से उनके व्यक्तित्व का फायदा उठाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

ई-कॉमर्स पर कार्रवाई: कोर्ट ने कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स पर उनकी तस्वीर वाले सामान (जैसे टी-शर्ट, मग, पोस्टर आदि) की बिक्री को भी गलत माना।

ये भी पढ़ें- ‘चैप्टर वहीं खत्म हो गया था’, अभिषेक मल्हान ने जिया शंकर संग सगाई की खबरों पर तोड़ी चुप्पी

फैन अकाउंट्स के लिए नरमी, लेकिन डिस्क्लेमर ज़रूरी

सोशल मीडिया पर मौजूद उनके फैन अकाउंट्स के मामले में कोर्ट ने थोड़ी नरमी दिखाई है, लेकिन सख्त शर्त रखी है:

डिस्क्लेमर अनिवार्य: अगर कोई फैन अकाउंट अपनी प्रोफाइल में साफ-साफ डिस्क्लेमर (अस्वीकरण) जोड़ दे कि यह एक फैन अकाउंट है और आधिकारिक नहीं, तो ऐसे अकाउंट्स पर कार्रवाई नहीं होगी।

प्लेटफॉर्म्स को निर्देश: लेकिन जब तक यह डिस्क्लेमर नहीं जोड़ा जाता, मेटा (Meta) जैसे प्लेटफॉर्म्स को इन अकाउंट्स को इनएक्टिव (निष्क्रिय) रखने का निर्देश दिया गया है।

मेटा और गूगल को BSI डिटेल्स देने का आदेश

कोर्ट ने मेटा और गूगल को भी आदेश दिया है कि वे उल्लंघन करने वाले यूजर्स की बेसिक सब्सक्राइबर इन्फॉर्मेशन (BSI) डिटेल्स तीन सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराएं। यह आदेश 22 दिसंबर को पारित किया गया था।

पवन कल्याण को मिली यह अंतरिम राहत अन्य सेलिब्रिटीज के लिए भी महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि पवन कल्याण से पहले सलमान खान, अजय देवगन, ऐश्वर्या राय, अनिल कपूर, सुनील शेट्टी, अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन भी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए कोर्ट का सहारा ले चुके हैं।

Pawan kalyan personality rights delhi hc

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jan 02, 2026 | 08:58 PM

Topics:  

  • Delhi High Court
  • Entertainment
  • Entertainment News
  • South Cinema

सम्बंधित ख़बरें

1

Naagin 7 में Vivian D’Sena की एंट्री से फैंस हुए एक्साइटेड, प्रियंका के सामने आएगा इच्छाधारी भेड़िया

2

माधुरी दीक्षित की थ्रिलर सीरीज ने मारी बाजी, Stranger Things 5 को पछाड़ टॉप 5 व्यूअरशिप में शामिल

3

‘चैप्टर वहीं खत्म हो गया था’, अभिषेक मल्हान ने जिया शंकर संग सगाई की खबरों पर तोड़ी चुप्पी

4

तमन्ना भाटिया और सोनम बाजवा ने गोवा में लगाए जबरदस्त ठुमके, न्यू ईयर 2026 की पार्टी का VIDEO वायरल

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.