
मलयालम एक्ट्रेस असॉल्ट केस: मीडिया रिपोर्टिंग उल्लंघन मामले में केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी FIR प्रगति रिपोर्ट
Kerala HC On Actress Assault Case: 2017 के बहुचर्चित मलयालम एक्ट्रेस असॉल्ट केस से जुड़े मुकदमे की रिपोर्टिंग पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन करने के आरोप में मीडिया संस्थानों के खिलाफ दर्ज एफआईआर (FIR) की प्रगति को लेकर केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से स्थिति रिपोर्ट (Status Report) पेश करने का निर्देश दिया है।
यह निर्देश जस्टिस सी. प्रतीप कुमार ने मामले के आठवें आरोपी अभिनेता दिलीप द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। अभिनेता दिलीप का आरोप है कि कुछ मीडिया संगठनों ने इन-कैमरा ट्रायल की कार्यवाही को प्रकाशित और प्रसारित करके अदालत के आदेश का उल्लंघन किया है।
याचिकाकर्ता दिलीप की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि अदालत के 18 जनवरी 2022 के आदेश के बाद मीडिया के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन इसमें अब तक कोई ठोस जांच आगे नहीं बढ़ी है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि इस याचिका का उद्देश्य तो पहले ही पूरा हो चुका है। हालांकि, बचाव पक्ष ने जोर दिया कि तत्काल उद्देश्य पूरा होने के बावजूद, कानूनी प्रक्रिया का तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचना आवश्यक है। सार्वजनिक अभियोजक ने जांच एजेंसियों से निर्देश प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और मामले की सुनवाई अगले सप्ताह तक स्थगित कर दी।
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इस बीच, इस हाई-प्रोफाइल मामले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि एर्नाकुलम के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशंस कोर्ट द्वारा 8 दिसंबर को अभिनेत्री असॉल्ट केस में फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है।
यह मामला फरवरी 2017 में कोच्चि के बाहरी इलाके में एक लोकप्रिय मलयालम अभिनेत्री के अपहरण और कथित यौन उत्पीड़न से जुड़ा है। अभिनेता दिलीप पर यह गंभीर आरोप है कि उन्होंने ही साजिश रचकर अपराधियों को हायर किया था, जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। छह से अधिक वर्षों तक चले इस ट्रायल में 200 से अधिक गवाहों के बयान और कई कानूनी लड़ाइयाँ शामिल थीं, जिसमें अब अंतिम फैसले का इंतजार है।






