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ऋतिक रोशन से जुडी भ्रामक खबरें होंगी डिलीट, पर्सनैलिटी राइट्स मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

Hrithik Roshan: दिल्ली हाईकोर्ट ने ऋतिक रोशन के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए एक अहम आदेश दिया है, जिसके तहत ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अनाधिकृत URL हटाने होंगे।

  • By अनिल सिंह
Updated On: Oct 15, 2025 | 01:58 PM

ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया से हटेंगे ऋतिक रोशन के फोटो-वीडियो, दिल्ली हाईकोर्ट ने पर्सनैलिटी राइट्स पर सुनाया आदेश

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Hrithik Roshan Personality Rights Delhi High Court: बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकारों) की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अभिनेता की अनुमति के बिना उनकी पहचान और छवि का उपयोग करने वाले पोस्ट्स और यूआरएल को तुरंत हटाना होगा। यह आदेश ऋतिक रोशन की छवि और पहचान के अनधिकृत तथा व्यावसायिक दुरुपयोग को रोकने के लिए एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।

ऋतिक रोशन की ओर से दायर याचिका में यह शिकायत की गई थी कि उनकी तस्वीरों, नाम और वीडियो का ऑनलाइन दुरुपयोग किया जा रहा है। कई बार उनकी पहचान से जुड़ी भ्रामक और गलत सामग्री भी शामिल होती है, जो न केवल उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि कुछ लोग उनकी छवि का इस्तेमाल करके अवैध तरीके से कमाई भी कर रहे हैं। अभिनेता ने न्यायालय से आग्रह किया था कि उनके पर्सनैलिटी राइट्स को कड़ी सुरक्षा प्रदान की जाए।

प्लेटफॉर्म्स को यूआरएल हटाने के निर्देश

न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान ईबे, फ्लिपकार्ट और टेलीग्राम जैसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की दलीलों को रिकॉर्ड पर लिया। इन प्लेटफॉर्म्स ने स्वीकार किया कि कुछ पोस्ट्स का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें तुरंत उन यूआरएल को हटाने का निर्देश दिया जो ऋतिक रोशन की पहचान का अनधिकृत उपयोग कर रहे हैं। अदालत ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऋतिक रोशन के वकील से प्रोफाइल पेजों का विवरण और मूल सब्सक्राइबर की जानकारी भी हासिल करने को कहा है।

ये भी पढ़ें- ‘महाभारत’ के ‘दानवीर कर्ण’ पंकज धीर का निधन, बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर

निजता के अधिकार के तहत संरक्षण

भारत में पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर अभी तक कोई विशेष कानून नहीं बना है। हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट और देश के अन्य न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 21 (निजता का अधिकार) के तहत हस्तियों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। यह अधिकार किसी भी व्यक्ति की पहचान, छवि और आवाज को उसकी अनुमति के बिना व्यावसायिक या अन्य उपयोग से बचाता है।

अन्य हस्तियों को भी मिली है राहत

ऋतिक रोशन अकेले नहीं हैं, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए अदालत का रुख किया है। इससे पहले, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, करण जौहर और कुमार सानू जैसी कई मशहूर हस्तियों ने भी अपनी तस्वीरों, आवाज और पहचान के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए अंतरिम राहत मांगी थी। अदालतों ने इन सभी मामलों में भी यह सुनिश्चित किया है कि उनकी पहचान का अपमानजनक या गलत तरीके से दुरुपयोग न हो।

Hrithik roshan personality rights delhi hc order

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Published On: Oct 15, 2025 | 01:58 PM

Topics:  

  • Celebrity News
  • Delhi High Court
  • Entertainment
  • Entertainment News
  • hrithik roshan

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