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Himanshu Jangra FIR: ‘370 रुपये की बिरयानी’ विवाद ने लिया नया मोड़, महाराष्ट्र के बाद गुरुग्राम में केस दर्ज

Pranit More On 370 Biryani Controversy: गुरुग्राम पुलिस ने '370 रुपये की बिरयानी' विवाद में प्रणित मोरे और टेक प्रोफेशनल हिमांशु जांगड़ा पर एनसीडब्ल्यू की शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है।

  • Written By: यति सिंह
Updated On: Jun 17, 2026 | 09:48 AM

प्रणित मोरे और हिमांशु जांगड़ा (फोटो सोर्स-सोशल मीडिया)

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Himanshu Jangra FIR 370 Biryani Controversy: एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो के दौरान हंसी-मजाक में कही गई बात अब कानूनी शिकंजे में बदल चुकी है। जिस वीडियो को कभी सोशल मीडिया पर केवल मनोरंजन के लिए शेयर किया गया था, वह अब 2 लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन गया है। इस पूरे मामले ने न केवल सोशल मीडिया पर बल्कि कानून की चौखट पर भी एक नई बहस को जन्म दे दिया है।

दरअसल ‘370 रुपये की बिरयानी’ पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब गुरुग्राम में आयोजित स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे के एक शो में एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया। शो के दौरान वहां मौजूद हिमांशु जांगड़ा नाम के शख्स ने मंच पर अपनी बात रखी। हिमांशु ने बताया कि उन्होंने अपनी एक डेट के दौरान चिकन बिरयानी पर 370 रुपये खर्च किए थे। शो के दौरान की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर प्रणित मोरे भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और उन्होंने इसे रोकने के बजाय बाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया।

कानूनी कार्रवाई में फंसे दोनों मुख्य आरोपी

सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एलसीडब्ल्यू ने इस पर तुरंत सख्त संज्ञान लिया। आयोग की लिखित शिकायत के आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए प्रणीत मोरे और हिमांशू जांगड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

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Gurugram Police has filed a case against comedian Pranit More and Himanshu Jangra in the 370 Biryani case. The police took the action following a complaint from the National Commission for Women. Notices have been issued to the accused to join the investigation and to the social… — ANI (@ANI) June 17, 2026

पुलिस कमिश्नर की सीधी देखरेख में इस विवादित मामले की गहन जांच की जा रही है। प्रशासन ने आरोपियों को जांच में शामिल होने के लिए सख्त नोटिस जारी किए हैं। इसके साथ ही संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी इस विवादित वीडियो को तुरंत हटाने के आदेश दिए गए हैं।

गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ पुलिस केस

कानूनी तौर पर यह ‘370 रुपये की बिरयानी’ मामला अब दोनों ही आरोपियों के लिए बेहद कठिन हो चुका है। गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में आईटी एक्ट की धारा 67 को शामिल किया है।

इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराओं जैसे 294, 353(3), 75(2) और 75(3) के तहत मामला दर्ज किया गया है। कानून के जानकारी रखने वालों का मानना है कि ये धाराएं महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने और सार्वजनिक तौर पर अश्लीलता फैलाने के मामलों में बेहद कड़ी मानी जाती हैं।

यह भी पढ़ें: Main Vaapas Aaunga Day 5: बॉक्स ऑफिस पर लौटी फिल्म की रफ्तार, जानें कितना हुआ कलेक्शन

महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक बढ़ा ‘370 रुपये की बिरयानी’ विवाद

गुरुग्राम में हुई ‘370 रुपये की बिरयानी’ विवाद पर यह कार्रवाई कोई पहली कानूनी गाज नहीं है। बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र की साइबर सेल भी इसी मामले को लेकर इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुकी है।

हिमांशु जांगड़ा की मुश्किलें केवल कानूनी तौर तक ही सीमित नहीं रहीं, बल्कि इस ‘370 रुपये की बिरयानी’ वाले विवादित वीडियो के सार्वजनिक होने के बाद उन्हें अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है। सोशल मीडिया पर अब इस बात को लेकर एक गंभीर बहस छिड़ गई है कि क्या कॉमेडी के नाम पर महिलाओं के प्रति इस तरह के रवैये को स्वीकार किया जा सकता है।

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Published On: Jun 17, 2026 | 09:42 AM

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