Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • मध्य प्रदेश
  • विदेश
  • चुनाव
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को बड़ा झटका, कपिल सिब्बल ने इन 4 प्वाइंट्स में रखी दलील; SC ने क्या कहा?

Supreme Court TMC Hearing: आज सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की याचिका पर सुनवाई की। पार्टी का पक्ष सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने 4 बिंदुओं में रखा। लेकिन अंततः कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। जानें क्यों-

  • Written By: प्रतीक पाण्डेय
Updated On: May 02, 2026 | 12:13 PM

सुप्रीम कोर्ट, (सोर्स- सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

Supreme Court Dismissed TMC Petition: टीएमसी ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए याचिका दायर की थी। ये याचिका चुनाव में केंद्र के कर्मियों की नियुक्ति को लेकर थी। ममता बनर्जी के वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले में अपना पक्ष रखा, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।

कपिल सिब्बल ने 4 बिंदुओं में अपनी बात रखी। सिब्बल का कहना था कि ‘चुनाव आयोग एकतरफा फैसले नहीं ले सकता।” उन्होंने कहा, “हमें आशंका है कि ACEO के आदेश से काउंटिंग में गड़बड़ी होगी।’ इस पर अदालत ने कहा कहा, जानिए-

पहले समझिए पूरा मामला क्या है

दरअसल हाल ही में कलकत्ता कोर्ट में ममता बनर्जी की पार्टी ने वोट काउंटिंग में केवल केंद्रीय और पीएसयू कर्मचारियों को सुपरवाइजर बनाने के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच में जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने सुना। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल सीईओ के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है।

सम्बंधित ख़बरें

जीती तो CM, हारी तो EVM…बंगाल में TMC के दोहरे मापदंड पर भड़की BJP; पंजाब सरकार को भी लिया आड़े हाथ

TET से जुड़े मामले में MP सरकार को बड़ी सफलता, SC ने तय की रिव्यू याचिका पर सुनवाई

Bengal Elections: डायमंड हार्बर के एक पोलिंग बूथ पर रोकी गई वोटिंग, EVM मशीन बिगड़ी, वोटर्स ने मांगा जवाब

सीएम ममता से भिड़ने वाले ED अधिकारियों को मिला बड़ा सम्मान, 70वें स्थापना दिवस पर सरकार ने दिया प्रशस्ति पत्र

कपिल सिबल ने कौन से चार मुद्दे उठाए

कपिल सिबल ने कोर्ट के सामने ये चार मुद्दे उठाए।

  • केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी सर्कुलर डीईओ को 13 अप्रैल को जारी किया गया था, लेकिन इसकी जानकारी 29 अप्रैल को मिली।
  • ईसीआई का कहना है कि उन्हें सभी बूथों पर अनियमितता की आशंका है।
  • ईसीआई के पास पहले से ही सभी वोटिंग सेंटर्स पर केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति (माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में) मौजूद है।
  • ईसीआई ने राज्य सरकार के नामित व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की, जबकि सर्कुलर में इसका प्रावधान किया गया है।

इसके साथ ही टीएमसी की ओर से कहा गया कि काउंटिंग सुपरवाइजर के तौर पर स्टेट कर्मियों की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही? संविधान के अनुच्छेद 324 की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और आयोग मनमानी कर रहा है। पार्टी का दावा है कि चुनाव आयोग राज्य कर्मचारियों की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है।

यह भी पढ़ें: FY25 में ईडी को बड़ी सफलता! 81,422 करोड़ की संपत्तियों की हुई जब्ती, फिर भी पेंडिंग हैं 2,400 से ज्यादा मामले

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने इस बात पर कहा कि ऐसे आरोप नहीं लगाए जा सकते हैं। कर्मचारी राज्य के हों या केंद्र के, सभी आयोगों के तहत काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं हैं कि वहां पर सिर्फ काउंटिंग के सुपरवाइजर होंगे इसके साथ ही वहां के प्रत्याशियों के भी प्रतिनिधियों के साथ-साथ अन्य भी अधिकारी होंगे। ऐसे में किसी की तरह की आशंका का कोई आधार नहीं बनता। इसके साथ ही कोर्ट ने एडिशनल सीईओ के फैसले में दखलंदाजी से इनकार कर दिया।

Supreme court dismissed tmc petition of appointed central counting officers

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: May 02, 2026 | 11:45 AM

Topics:  

  • Assembly Election 2026
  • Kapil Sibal
  • Mamata Banerjee
  • Supreme Court
  • TMC

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.