Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • चुनाव

  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • क्राइम
  • नवभारत विशेष
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़
  • वायरल
  • अन्य
    • ऑटोमोबाइल
    • टेक्नॉलजी
    • करियर
    • धर्म
    • टूर एंड ट्रैवल
    • वीडियो
    • फोटो
    • चुनाव
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • क्राइम
  • लाइफ़स्टाइल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • राजनीति
  • बिज़नेस
  • ऑटोमोबाइल
  • टेक्नॉलजी
  • धर्म
  • वेब स्टोरीज़
  • करियर
  • टूर एंड ट्रैवल
  • वीडियो
  • फोटो
  • चुनाव
In Trends:
  • India vs West Indies |
  • ICC Women’s Cricket World Cup |
  • Sonam Wangchuck |
  • Bihar Assembly Election 2025 |
  • Weather Update |
  • Share Market
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

मारपीट मामले में विभव कुमार को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों पर दी जमानत

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव रहे विभव कुमार को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। विभव कुमार राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपाटी मामले में 100 दिनों से ज्यादा समय से जेल में बंद थे।

  • By शुभम पाठक
Updated On: Sep 02, 2024 | 04:48 PM

विभव कुमार को मिली जमानत (सोर्स:-सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव रहे विभव कुमार को राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। जहां 100 दिनों के हिरासत के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के आधार पर जमानत दे दी है।

राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में लगभग 100 दिनों के बाद विभव कुमार को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अहम टिप्पणी की। जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी 100 दिनों से ज़्यादा समय से हिरासत में है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, यह साधारण चोट का मामला है।

ये भी पढ़ें:-पीएम मोदी 3-4 और 5 सितंबर को हाेंगे दो देशों के दौरे पर, ब्रुनेई दारुस्सलाम और सिंगापुर की है यात्रा

दिल्ली पुलिस ने किया जमानत का विरोध

आज विभव कुमार के जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार की जमानत याचिका पर जमकर विरोध दर्ज कराया। जहां दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले में कई अहम गवाहों की पेशी बाकी है और विभव सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

दिल्ली पुलिस के विरोध दर्ज कराने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी 100 दिनों से ज़्यादा समय से हिरासत में है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक, यह साधारण चोट का मामला है। हम ऐसी शर्तें रखेंगे जिससे वह ऐसा न कर सके।

इन शर्तों पर मिली जमानत

1. आरोपी सीएम के घर और ऑफिस न जाए।
2. अहम गवाहों के बयान जल्दी दर्ज हों।
3. आरोपी और उससे जुड़े लोग केस पर टिप्पणी न करें।
4. आरोपी को कोई ऐसा पद न दिया जाए जिससे वह केस को प्रभावित कर सके।

ये भी पढ़ें:-दिल्ली शराब घोटाले में एक और जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने AAP नेता विजय नायर को दी बेल

विभव कुमार की गिरफ्तारी पर एक नजर

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव रहे विभव कुमार को राज्यसभा सांसद स्वाती मालीवाल के साथ मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने 18 मई को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 12 जुलाई को हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

Vibhav kumar got relief in assault case supreme court granted bail on these conditions

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Sep 02, 2024 | 04:48 PM

Topics:  

  • Arvind Kejriwal
  • Swati Maliwal

सम्बंधित ख़बरें

1

अरविंद केजरीवाल के ‘घर’ के मामले में कोर्ट में हुई बहस, SG तुषार मेहता ने दिया 10 दिनों का आश्वासन

2

पहले आप विदेशी छोड़िए…एक्शन की उम्मीद है प्रवचन की नहीं; PM Modi की अपील पर केजरीवाल का हमला

3

’70 साल से वो कर रहे तो कुछ नहीं हमने कर ली तो बुरा…’, CM रेखा गुप्ता के EVM पर दिए बयान पर घमासान

4

चार इंजन वाली BJP सरकार स्कूलों की सुरक्षा में फेल, धड़ाधड़ फूट रहे धमकी के बम; भड़के केजरीवाल

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.