कोचिंग हादसे में गिरफ्तार सह मालिकों को मिलेगी राहत! जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई
दिल्ली ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर मामले में गिरफ्तार चारों सह मालिकों ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना आज चारों की जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगी।
- Written By: शुभम पाठक
दिल्ली कोचिंग हादसा (सोर्स:-सोशल मीडिया)
नई दिल्ली: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में IAS कोचिंग सेंटर में पिछले दिनों बेसमेंट में पानी भरने से तीन छात्रों की डूबकर मौत हो गई, जिसको लेकर देश की सियासत में गर्माहट है। Rau’s कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से तीन छात्रों की मौत होने के बाद दिल्ली पुलिस ने कोचिंग सेंचर के चार सह मालिकों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद कोचिंग से सह-मालिकों ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की जिसको लेकर आज यानी 7 अगस्त को सुनवाई होगी।
दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर जहां एक तरफ कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियां भी अपनी राजनीति उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर रही है। जिसके बाद अब देखने वाली बात ये है कि क्या चारो सह-मालिकों को जमानत मिलेगी या फिर कोई नई चीज जानने को मिलेगी।
सह-मालिकों की जमानत याचिका
दिल्ली ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर मामले में गिरफ्तार चारों सह मालिकों ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना आज चारों की जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगी।
सम्बंधित ख़बरें
CIDCO Demolishes Illegal RMC Plants: नवी मुंबई में सिडको की बड़ी कार्रवाई, अवैध आरएमसी प्लांट पर चला बुलडोजर
Nashik Police Transfer: नासिक में 250+ पुलिसकर्मियों के तबादले, मनचाही पोस्टिंग से मची खलबली, 171 को एक्सटेंशन
ईरान का नक्शा और लाल तीर… ट्रंप के इस पोस्ट ने बढ़ाई दुनिया की धड़कनें, शुरू होने वाला है बड़ा सैन्य ऑपरेशन?
‘जलनगर’ में जल संकट! चंद्रपुर के इस इलाके में पानी को तरसे लोग, पाइपलाइन जाम, दूषित पानी से नागरिक परेशानी
ये भी पढ़ें:-वहां सब ठीक है…,बांग्लादेश से दिल्ली आएं यात्री ने दिया चौंकाने वाला बयान
जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। इससे पहले तीस हजारी कोर्ट ने चारों सह मालिकों की जमानत याचिका का निपटारा करते हुए कहा था कि अब यह मामला सीबीआई को ट्रांसफर हो गया है, इसलिए याचिका सीबीआई कोर्ट में दायर करें।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जमानत याचिका दायर करने वाले आरोपियों में तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह शामिल हैं। इस मामले में एक आरोपी और कार चालक मनुज कथूरिया को सेशन कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। 29 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने राउज आईएएस स्टडी सर्किल के चारों सह मालिकों और कार चालक को गिरफ्तार किया था।
ये भी पढ़ें:- मथुरा में एसटीएफ का बड़ा एक्शन, एक लाख के इनामी बदमाश को उतारा मौत के घाट
अब तक सात अपराधी गिरफ्तार
मिली जानकारी के अनुसार कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और को-ऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को 28 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। थार चालक को छोड़कर सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। मालिक समेत कई लोग मुश्किल में हैं इन आरोपियों के अलावा दिल्ली पुलिस ने बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम की देखरेख करने वाले निगम कर्मचारियों और अन्य आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
