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Exit Poll कंपनियों के लिए बुरी खबर, चुनाव आयोग ने 5 फरवरी के लिए लिया ये एक्शन

Delhi Election: चुनाव आयोग ने 5 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 6.30 बजे के बीच एग्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अधिसूचना जारी की है। इसी दिन दिल्ली विधानसभा के 70 सीटों के लिए चुनाव होना है।

  • By विकास कुमार उपाध्याय
Updated On: Feb 03, 2025 | 10:14 AM

निर्वाचन आयोग (सोर्स: सोशल मीडिया)

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नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। क्योंकि, यहां बुधवार को 70 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में चुनाव होना है। ऐसे में एग्जिट पोल कराने वाली कंपनियों के लिए चुनाव आयोग ने झटका दे दिया है। चुनाव आयोग ने 5 फरवरी को होने वाले चुनाव के दिन एग्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है।

चुनाव आयोग ने 5 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 6.30 बजे के बीच एग्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अधिसूचना जारी की है। इसी दिन दिल्ली विधानसभा और उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में दो उपचुनावों के लिए वोट डाले जाएंगे।

जारी अधिसूचना में कही गई ये बात

22 जनवरी को जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत, मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करना प्रतिबंधित होगा।

सुबह 7 बजे से शाम 6.30 बजे के बीच एग्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध

दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा, उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र और तमिलनाडु में इरोड के उपचुनाव भी हो रहे हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए की उपधारा (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चुनाव आयोग, उक्त धारा की उपधारा (2) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बुधवार को सुबह 7 बजे से शाम 6.30 बजे के बीच की अवधि को वह अवधि अधिसूचित करता है, जिसके दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल का संचालन और प्रकाशन या प्रचार करना या किसी भी अन्य तरीके से उक्त आम और उप चुनावों के संबंध में किसी भी एग्जिट पोल के परिणाम का प्रसार करना प्रतिबंधित रहेगा।

इसमें आगे लिखा है, “जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (बी) के तहत, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य सर्वेक्षण के परिणाम सहित किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करना, उक्त आम और उपचुनावों के संबंध में मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटों के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान प्रतिबंधित होगा।”

पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना

इस बीच, दिल्ली चुनाव में एक सप्ताह से भी कम समय रह गया है, राजनीतिक दलों ने अपने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। रविवार को सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप-दा सरकार ने पिछले ग्यारह वर्षों में दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि यदि भाजपा दिल्ली में सत्ता में आती है, तो एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, न ही कोई कल्याणकारी योजना बंद की जाएगी।

दिल्ली चुनाव की अन्य खबरें पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें…

पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि आप सरकार को दूसरा मौका नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह दिल्ली में अगले पांच साल बर्बाद कर देगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को एक ही चरण में होंगे, जबकि मतों की गिनती 8 फरवरी को होगी। राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा, कांग्रेस और आप के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है।

Bad news for exit poll companies election commission took action for february 5

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Published On: Feb 03, 2025 | 10:14 AM

Topics:  

  • AAP
  • BJP
  • Congress
  • Delhi Assembly Elections
  • ECI

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