पैन कार्ड, (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली: सरकार ने उन्नत ई-गवर्नेंस के जरिये पैन (स्थायी खाता संख्या) से जुड़ी सभी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पैन 2.0 योजना की शुरुआत की है। पैन 2.0 के जरिये सरकार डुप्लिकेट पैन को पूरी तरह खत्म करना चाहती है। अब सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड रख सकता है? आयकर अधिनियम-1961 के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड नहीं रख सकता है। अगर किसी व्यक्ति के नाम पर एक से ज्यादा पैन कार्ड पाए जाते हैं, तो उसे क्षेत्राधिकार वाले कर अधिकारी को सौंपकर रद्द कराना होगा।
लेकिन, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास एक से अधिक पैन कार्ड होगा अब वह सोच रहे होंगे कि ऐसा नहीं करने पर क्या होगा। तो यह जान लीजिए की एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर आयकर अधिनियम की धारा-272बी के तहत टैक्स ऑफिसर आप पर 10,000 रुपये तक जुर्माना लगा सकते हैं।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक कुल 78 करोड़ पैन जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 98 फीसदी पैन कार्ड व्यक्तिगत करदाताओं के पास हैं। पैन 2.0 योजना से आयकर विभाग के डिजिटल बुनियादी ढांचे को भी मजबूती मिलेगी। गौरतलब है कि 1,435 करोड़ रुपये के बजट के साथ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की पैन 2.0 पहल पैन/टैन सेवाएं देने वाले सभी प्लेटफॉर्म एवं पोर्टलों को आधुनिक बनाएगी और उन्हें एक प्रणाली से जोड़े रखेगी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य पैन/टैन आवेदन एवं प्रबंधन को सरल बनाना, प्रोसेसिंग में लगने वाले समय को कम करना, करदाताओं के लिए डिजिटल पहुंच एवं सेवाओं में सुधार करना और डाटा सुरक्षा बढ़ाना है।
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कई पैन कार्ड रखने पर आपकी क्रेडिट प्रोफाइल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब आप लोन के लिए आवेदन करते हैं, तो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जो बैंक वेरिफाइड करता है, वह है आपका पैन कार्ड । अगर आपको पास दो पैन है तो लोन के साथ-साथ आपका क्रेडिट कार्ड आवेदन भी नामंज़ूर हो सकता है।