अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गोरेट्टी (सौ. सोशल मीडिया )
मार्केट रेग्यूलेटर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने गुरूवार को एक्टर अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेट्टी और 57 अन्य के खिलाफ कार्रवाई की है। सेबी ने इन सभी लोगों को 1 से 5 साल तक के लिए सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया है। सेबी ने यूट्यूब चैनल पर भ्रामक वीडियो से जुड़े एक मामले में इन सभी लोगों के खिलाफ एक्शन लिया है।
आपको बता दें कि इन लोगों ने यूट्यूब चैनलों पर इंवेस्टर्स से साधना ब्रॉडकास्ट के शेयर खरीदने की सिफारिश की थी। सेबी ने साधना ब्राडकास्ट जिसका अब नाम अब क्रिस्टल बिजनेस सिस्टम लिमिटेड के प्रमोटरों सहित 57 बाकी यूनिट्स पर 5 लाख रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया है।
सेबी ने अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया को मार्केट से बैन करने के साथ ही 5-5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इतना ही नहीं, सेबी ने बैन के अलावा इन यूनिट्स को जांच अवधि के आखिर से असल भुगतान की तारीख तक 12 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ 58.01 करोड़ रुपये टोटल इनवैलिड इनकम को वापस करने का भी ऑर्डर दिया है। सेबी ने पाया है कि अरशद वारसी ने 41.70 लाख रुपये का प्रॉफिट कमाया था और उनकी पत्नी ने 50.35 लाख रुपये का प्रॉफिट कमाया था।
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आखिरी आदेश में, सेबी ने पाया है कि इस पूरे मामले के पीछे का मास्टरमाइंड राकेश कुमार गुप्ता, गौरव गुप्ता और मनीष मिश्रा थे। इस ऑर्डर में कहा गया है कि साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड यानी एसबीएल के आरटीए के डायरेक्टर सुभाष अग्रवाल, मनीष मिश्रा और प्रमोटरों के बीच मध्यस्थ के तौर पर काम करते थे। सेबी ने कहा है कि ये लोग ही मुख्य पात्र थे, जिन्होंने हेराफेरी की प्लानिंग बनायी और उसे एक्जीक्यूट किया। इसके अलावा भी रेग्यूलेटर ने ये पाया है कि पीयूष अग्रवाल और लोकेश शाह ने अपने द्वारा कंट्रोल होने वाले अकाउंट्स को मनीष मिश्रा और एसबीएल के प्रमोटरों की हेराफेरी की साजिशों के लिए उपयोग करने में मदद की है।