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माधबी बुच पर गिरी गाज, तो आदेश को चुनौती देने के लिए SEBI तैयार; स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग के धोखाधड़ी से जुड़ा है ये मामला
- Written By: विकास कुमार उपाध्याय
सेबी के बयान में कहा गया है, "भले ही ये अधिकारी प्रासंगिक समय पर अपने संबंधित पदों पर नहीं थे, लेकिन अदालत ने बिना कोई नोटिस जारी किए या सेबी को तथ्यों को रिकॉर्ड पर रखने का कोई अवसर दिए बिना आवेदन को अनुमति दे दी।"

माधबी बुच, फोटो - सोशल मीडिया
मुंबई : भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी SEBI की पूर्व अध्यक्ष माधबी पुरी बुच और पांच अन्य अधिकारियों के खिलाफ कथित शेयर बाजार धोखाधड़ी और विनियामक उल्लंघन के संबंध में मामला दर्ज किया जाएगा। अदालत ने कहा है कि वह जांच की निगरानी करेगी और 30 दिनों के भीतर मामले की स्थिति रिपोर्ट मांगी है।
पूंजी बाजार नियामक ने रविवार को जारी एक बयान में शिकायतकर्ता को “तुच्छ और आदतन वादी” करार देते हुए खारिज कर दिया और आदेश को चुनौती देने के लिए उचित कानूनी कदम उठाने का संकल्प लिया।
सेबी के बयान में कहा गया है, “आवेदक को तुच्छ और आदतन वादी के रूप में जाना जाता है, पिछले आवेदनों को अदालत ने खारिज कर दिया था, कुछ मामलों में जुर्माना लगाया था। सेबी इस आदेश को चुनौती देने के लिए उचित कानूनी कदम उठाएगा और सभी मामलों में उचित विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।”
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एसीबी कोर्ट ने सपन श्रीवास्तव द्वारा दायर एक विविध आवेदन पर कार्रवाई करते हुए मुंबई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को बुच, पूर्णकालिक सदस्यों अश्विनी भाटिया, अनंत नारायण और कमलेश चंद्र वार्ष्णेय के साथ-साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के सीईओ सुंदररामन राममूर्ति और पूर्व अध्यक्ष और सार्वजनिक हित निदेशक प्रमोद अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। बता दें, यह आदेश 1 मार्च को पारित किया गया था।
SEBI के बयान में क्या कहा गया है?
सेबी के बयान में कहा गया है, “भले ही ये अधिकारी प्रासंगिक समय पर अपने संबंधित पदों पर नहीं थे, लेकिन अदालत ने बिना कोई नोटिस जारी किए या सेबी को तथ्यों को रिकॉर्ड पर रखने का कोई अवसर दिए बिना आवेदन को अनुमति दे दी।”
बुच और अन्य के खिलाफ अदालत का आदेश विशेष न्यायाधीश एसई बांगर ने ठाणे स्थित पत्रकार सपन श्रीवास्तव की याचिका के जवाब में जारी किया, जिन्होंने कैल्स रिफाइनरीज की स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था।
श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि सेबी के अधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्य में विफल रहे, बाजार में हेरफेर की सुविधा प्रदान की, तथा निर्धारित मानदंडों को पूरा न करने वाली कंपनी की लिस्टिंग की अनुमति देकर कॉर्पोरेट धोखाधड़ी को सक्षम बनाया।
अदालत ने अपने आदेश में क्या कहा?
अदालत ने अपने आदेश में कहा, “विनियामक चूक और मिलीभगत के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं, जिसके लिए निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। कानून प्रवर्तन (एजेंसियों) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की निष्क्रियता सीआरपीसी (आपराधिक प्रक्रिया संहिता) के प्रावधानों के तहत न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।”
अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद, एसीबी वर्ली, मुंबई क्षेत्र को आईपीसी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सेबी अधिनियम और अन्य लागू कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।
भारत की पहली महिला सेबी प्रमुख हैं माधबी पुरी बुच
भारत की पहली महिला सेबी प्रमुख, माधबी पुरी बुच ने 28 फरवरी को अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा किया, जबकि अमेरिका स्थित शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग द्वारा हितों के टकराव के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद राजनीतिक जांच हुई।
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पिछले साल अगस्त में बुच पर इस्तीफा देने का दबाव था, जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने उन पर हितों के टकराव का आरोप लगाया था, जिसके कारण अडानी समूह में हेरफेर और धोखाधड़ी के दावों की गहन जांच नहीं हो पाई थी। हालांकि, माधबी बुच ने इस आरोप से इनकार करते हुए कहा कि निवेश उनके नियामक में शामिल होने से पहले किए गए थे।
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