Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

ITR Refund में देरी? अगर डेडलाइन तक प्रोसेस नहीं हुआ रिटर्न, तो ब्याज के साथ मिलेगा पैसा

ITR Processing Deadline: क्या आपका ITR रिफंड अभी तक नहीं आया? अगर इनकम टैक्स विभाग (CPC) तय समय सीमा के भीतर रिटर्न प्रोसेस नहीं करता, तो आपको ब्याज के साथ पैसा पाने का कानूनी अधिकार है।

  • By प्रिया सिंह
Updated On: Dec 24, 2025 | 10:04 AM

ITR रिफंड टाइम से कैसे करें प्रोसेस (सोर्स-सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

Income Tax Refund Interest: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के बाद हर टैक्सपेयर को अपने रिफंड का बेसब्री से इंतजार रहता है। साल 2025-26 के लिए टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया के बीच एक महत्वपूर्ण कानूनी नियम जानना आपके लिए बेहद जरूरी है।

अगर सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) एक निश्चित समय सीमा के भीतर आपके रिटर्न को प्रोसेस करने में विफल रहता है, तो विभाग अपना वैधानिक अधिकार खो देता है। ऐसी स्थिति में न केवल आपको अपना रिफंड मिलता है, बल्कि विभाग को उस पर अतिरिक्त ब्याज भी देना पड़ता है।

रिटर्न प्रोसेसिंग के लिए क्या है विभाग की डेडलाइन?

इनकम टैक्स कानून के अनुसार, विभाग के पास आपके रिटर्न को प्रोसेस करने के लिए सीमित समय होता है। तकनीकी रूप से, जिस वित्तीय वर्ष (Financial Year) में रिटर्न दाखिल किया गया है, उसके समाप्त होने के 9 महीने के भीतर विभाग को कार्यवाही पूरी करनी होती है।

उदाहरण के लिए: अगर आपने अपना रिटर्न 16 सितंबर 2025 को दाखिल किया है, तो वित्त वर्ष 2025-26 के अंत (31 मार्च 2026) से अगले 9 महीने गिनने पर 31 दिसंबर 2026 की आखिरी तारीख निकलकर आती है। इसके बाद विभाग उस रिटर्न पर कोई आपत्ति नहीं जता सकता।

सेक्शन 143(1) और ‘इन्टीमेशन’ का महत्व

रिटर्न दाखिल करना प्रक्रिया का केवल आधा हिस्सा है। इसके बाद विभाग सेक्शन 143(1) के तहत रिटर्न की बारीकी से जांच करता है। इसमें टैक्सपेयर द्वारा किए गए दावों (Claims) और निवेशों का सत्यापन किया जाता है।

जांच पूरी होने पर विभाग एक ‘इन्टीमेशन’ (Intimation) नोटिस जारी करता है। अगर CPC तय समय सीमा के भीतर यह सूचना जारी नहीं करता है, तो यह माना जाता है कि विभाग ने उस वित्त वर्ष के लिए अपना अधिकार खो दिया है और आपका दाखिल किया गया रिटर्न अंतिम माना जाएगा।

रिफंड में देरी पर मिलता है 0.5% प्रतिमाह ब्याज

अगर विभाग की गलती या देरी के कारण रिफंड मिलने में समय लगता है, तो आप ब्याज के हकदार होते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 244A के तहत, रिफंड राशि पर 0.5% प्रति माह (6% सालाना) की दर से साधारण ब्याज दिया जाता है। यह ब्याज उस तारीख से गिना जाता है जब आपने रिटर्न फाइल किया था या जब टैक्स का भुगतान किया गया था।

यह भी पढ़ें: ‘असम खुद ही बांग्लादेश में शामिल हो सकता है’, CM हिमंता बिस्वा सरमा के दावे से मचा हड़कंप

टैक्सपेयर्स को क्या करना चाहिए?

  • स्टेटस चेक करें: समय-समय पर आयकर पोर्टल पर जाकर ‘ITR Status‘ चेक करते रहें।
  • ई-वेरिफिकेशन: सुनिश्चित करें कि आपने अपना रिटर्न फाइल करने के बाद उसे 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफाई जरूर कर दिया हो।
  • शिकायत दर्ज करें: अगर डेडलाइन बीतने के बाद भी रिफंड नहीं आता है, तो आप पोर्टल पर ‘Grievance’ टैब में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

Itr refund delay processing deadline interest income tax return status

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Dec 24, 2025 | 10:04 AM

Topics:  

  • Current Financial Year
  • delay in sowing
  • Income Tax
  • Income Tax Department
  • ITR File

सम्बंधित ख़बरें

1

बहू को दिए तोहफे टैक्स-फ्री, लेकिन सास-ससुर को देना होगा टैक्स; क्यों इस नियम को बदलने की उठी मांग?

2

डिजिटल प्राइवेसी पर असर? 1 अप्रैल 2026 से टैक्स अधिकारी देख सकेंगे ऑनलाइन डेटा

3

Shorts से पैसे कब मिलते हैं? YouTube ने खुद बताया सबसे बड़ा कंफ्यूज़न

4

PAN, Aadhaar लिंक और ITR भरने का आखिरी मौका, इस हफ्ते से सस्ता हो सकता है Loan

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.