SEBI के आगे ICICI सिक्योरिटीज ने किया सरेंडर, 40 लाख रुपये देकर बचाई अपनी साख, जानें क्या है मामला

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने तथ्यों और निष्कर्षों को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना मामले के निपटान को लेकर आवेदन दिया था। उस आवेदन के बाद यह आदेश आया है।
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने सेबी को 40.2 लाख रुपये का भुगतान कर मामले का किया निपटान
प्रतीकात्मक तस्वीर, ( सोर्स- सोशल मीडिया)
Published on
Updated on

नई दिल्ली: ब्रोकरेज कंपनी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज (ICICI Securities) ने सोमवार को शेयर ब्रोकर नियमों के कथित उल्लंघन मामले का बाजार नियामक सेबी (SEBI) के साथ निपटान कर लिया। कंपनी ने सेबी को सेटलमेंट के तौर पर कुल 40.2 लाख रुपये का भुगतान किया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने तथ्यों और निष्कर्षों को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना मामले के निपटान को लेकर आवेदन दिया था। उस आवेदन के बाद यह आदेश आया है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी  की सेबी के न्याय निर्णय अधिकारी अमित कपूर ने कहा कि निपटान शर्तों की स्वीकृति के मद्देनजर 17 मई, 2024 को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) के माध्यम से आवेदक (आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज) के खिलाफ शुरू की गई ज्यू का निपटारा नियमों के अनुसार किया जाता है। सेबी ने शेयर ब्रोकर नियमों के कथित उल्लंघन के लिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के खिलाफ ज्यूडिशियल प्रोसिडिंग शुरू की थी।

सेबी ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस किया था जारी

कंपनी को कथित उल्लंघन के लिए 17 मई, 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में कहा गया था कि आवेदक अपने अधिकृत व्यक्ति की निगरानी करने में विफल रहा। अधिकृत व्यक्ति को आवंटित पांच उपयोगकर्ताओं के ट्रेडिंग टर्मिनल अज्ञात स्थानों से संचालित किए जा रहे थे। इस बारे में शेयर बाजार को सूचना नहीं दी गई थी। इसके अलावा सेबी ने यह भी पाया कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के पास कथित तौर पर अपने अधिकृत व्यक्ति की ट्रेडिंग गतिविधियों की निगरानी करने के लिए व्यवस्था नहीं थी, जबकि अधिकृत व्यक्ति ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए ग्राहकों के लॉग-इन आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर रहा था।

जुलाई 2024 में, ICICI सिक्योरिटीज ने सेबी के आरोपों को न स्वीकारते हुए भी सेटलमेंट का प्रस्ताव दिया। सेबी की हाई-पावर कमेटी ने 40.2 लाख रुपये की सेटलमेंट राशि तय की, जिसे कंपनी ने 1 जनवरी 2025 को चुका दिया।

पहले भी एक्शन ले चुकी है सेबी

यह पहली बार नहीं है जब ICICI सिक्योरिटीज को सेबी के साथ मामला सुलझाना पड़ा हो। 2023 में कंपनी ने मर्चेंट बैंकर नियमों के उल्लंघन के मामले में 69.82 लाख रुपये देकर समझौता किया था। अब ICICI सिक्योरिटीज अपनी डीलिस्टिंग प्रक्रिया में जुटी है और इसके लिए उसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की मंजूरी भी मिल चुकी है।

Navbharat Live: Hindi News
navbharatlive.com