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GST 2.0: जीएसटी में बदलाव से सिर्फ सस्ती नहीं, महंगी हो जाएंगी ये चीजें; देख लें पूरी लिस्ट

GST 2.0: दिल्ली में 56वीं जीएसटी काउंसिल की हुई बैठक से आम जनता के लिए काफी राहत की खबर आई। परिषद ने जीएसटी दरों में बड़ी कटौती का ऐलान किया है। हालांकि, कुछ उत्पाद 40% टैक्स लगने से महंगा हो जाएंगे।

  • Written By: मनोज आर्या
Updated On: Sep 04, 2025 | 11:31 AM

(कॉन्सेप्ट फोटो/नवभारत लाइव डॉट कॉम)

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GST Rate Cut Impact:केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मौजूदगी में बुधवार, 3 सितंबर को 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई। इस दौरान इनडायरेक्ट टैक्स से संबंधित कई अहम फैसले लिए गए। हालांकि, इस बैठक का सबसे चर्चित मुद्दा रहा मौजूदा जीएसटी स्लैब में बदलाव। काउंसिल ने मौजूदा 4 स्लैब 5, 12,18 और 28 प्रतिशत को खत्म करते हुए केवल 2 स्लैब 5 और 18 प्रतिशत को मंजूरी दे दी है। करीब 8 साल बाद जीएसटी में हुए बदलाव से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।

जीएसटी काउंसिल ने कई काफी विचार विमर्श के बाद 28 प्रतिशत जीएसटी बकेट के अधिकांश उत्पादों को 18 प्रतिशत में शिफ्ट कर दिया। वहीं, 12 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में आने वाले ज्यादातर उत्पादों को 5 प्रतिशत कर दिया है। हालांकि, कुछ ऐसे भी उत्पाद हैं, जिस पर अब 40 प्रतिशत टैक्स लगेगा। जिसे सिन गुड्स कहा जाता है।

GST में बदलाव से क्या महंगा होगा?

जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद पान मसाला, सिगरेट, गुटखा का इस्तेमाल करने वाले लोगों को अब पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। सरकार ने लग्जरी उत्पादों के साथ-साथ सिन गुड्स पर 40 प्रतिशत टैक्स तय की है। इसी सिन गुड़्स के कैटेगरी में सिगरेट, तंबाकू, गुटखा और पान मसाला जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं। वहीं लग्जरी कार, सुगर बेवरेज और फास्ट फूड पर भी 40 प्रतिशत की दर से जीएसटी वसूला जाएगा।

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इन प्रोडक्ट्स पर 40% टैक्स

  • पान मसाला
  • सिगरेट
  • गुटखा
  • चबाने वाला तंबाकू
  • अनिर्मित तंबाकू; तंबाकू अपशिष्ट [तंबाकू के पत्तों के अलावा]
  • सिगार, चुरूट, तंबाकू या तंबाकू के विकल्प वाले सिगारिलो
  • वातित शर्करा युक्त पेय/शीतल पेय
  • कार्बोनेटेड ड्रिंक्स
  • फलों के पेय या फलों के रस वाले कार्बोनेटेड पेय
  • ऑनलाइन जुआ या गेमिंग
  • कैफीनयुक्त पेय
  • कैसीनो/रेस क्लब प्रवेश, सट्टेबाजी/जुआ

क्रिकेट का लुफ्त उठाना भी पड़ेगा महंगा

जीएसटी दरों में हुए बदलाव के बाद अब क्रिकेट मैच का लुफ्त उठाना भी महंगा पड़ेगा। क्योंकि अभी तक (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) मैच के टिकटों पर लगाने वाले 12 प्रतिशत जीएसटी को बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ ही कोयला, लिग्नाइट, पीट पर भी मौजूदा  5 प्रतिशत जीएसटी को बदलकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें: किसानों पर मेहरबान मोदी सरकार, GST में कटौती से अन्नदाताओं को बंपर फायदा; सस्ते होंगे ये उत्पाद

जीएसटी दर में बदलाव से ग्राहकों पर कितना असर?

नए जीएसटी रेट के बाद पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और चबाने वाले तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो अब एक्स-फैक्ट्री कीमतों के बजाय खुदरा कीमतों पर लगाया जाएगा। यानी कि अगर कोई सिगरेट का पैकेज पहले 256 रुपये में मिलता था, तो अब नए टैक्स रेट के साथ वह 280 रुपये में मिलेंगे। यानी कि सीधे-सीधे ग्राहकों को 24 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे।

Gst reform 40 percent tax on sin products now you will have to pay more price

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Published On: Sep 04, 2025 | 11:31 AM

Topics:  

  • Business News
  • GST
  • GST Rate

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