प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, (फाइल फोटो)
UPS to NPS Swtich Allowed: केंद्र सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 2 सितंबर 2025 को भारत राजपत्र में एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके तहत केंद्रीय सिविल सेवा (यूनिफाइड पेंशन स्कीम-UPS नियम, 2025) को लागू किया गया है। इसका मकसद उन कर्चमारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करना है, जिन्होंने यूपीएस को चुना है। अब सरकार ने 15 सितंबर 2025 को एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया है कि यूपीएस में शामिल कर्मचारियों को एक बार नेशनल पेमेंट सिस्टम में जाने का ऑप्शन दिया जाएगा।
बता दें कि यह ऑप्शन का केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकेगा और एक बार नेशनल पेमेंट सिस्टम सेलेक्ट कर लेने के बाद कर्मचारी को दोबारा यूपीएस में लौटने की अनुमति नहीं होगी। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को अपने रिटायरमेंट की आर्थिक सुरक्षा बेहतर तरीके से प्लान करने की लचीलापन देना है।
यह स्विच ऑप्शन कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट से कम से कम एक वर्ष पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत (VRS) से तीन महीने पहले तक ले सकते हैं। हालांकि, जिन कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है या जिन पर बर्खास्तगी, हटाए जाने या अनिवार्य सेवानिवृति जैसी दंडात्मक कार्रवाई की गई है, वे इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। सरकार की ओर से यह भी तय किया गया है कि इच्छुक कर्माचारियों को यह विकल्प 30 सितंबर 2025 तक चुनना होगा। जो कर्मचारी इस तय समय सीमा के भीतर विकल्प नहीं चुनेंगे, वे स्वत: यूपीएस के अंतर्गत ही बने रहेंगे।
नेशनल पेमेंट स्कीम चुनने वाले कर्मचारियों को एनपीएस की सामान्य सुविधाओं के साथ-साथ यूपीएस और एनपीएस के बीच 4 प्रतिशत का अतिरिक्त योगदान का लाभ भी मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से कर्मचारियों को अपनी पेंशन योजना में अधिक लचीलापन और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहतर विकल्प मिल सकेगा। कुल मिलाकर, नई सिस्टम केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृति की योजना बनाने में अधिक स्वतंत्रता देती है और उन्हें यह तय करने का अवसर देती है कि उनके लिए कौन-सा पेंशन मॉडल ज्यादा उपयुक्त है।
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4 सिंतबर 2025 की प्रेस रिलीज के मुताबिक, केंद्र सरकार की कैबिनेट ने 24 अगस्त 2024 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की मंजूरी दी थी। इसके बाद, वित्तीय सेवाएं विभाग ने 24 जनवरी 2025 को यूपीएस को अधिसूचित किया। यह योजना NPS के अंतर्गत एक विकल्प/स्कीम के रूप में लाई गई, जिसके लिए एनपीएस से कवर कर्मचारियों को अपना विकल्प जमा करना था। यह नई पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गई है। इसका लाभ उठाने के लिए एनपीएस में शामिल कर्मचारियों को अपना विकल्प जमा करना होगा।