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टैक्स पेयर्स ध्यान दें! टैक्स पर सरकार की नई प्लानिंग, TDS में बड़े बदलाव की तैयारी

  • By मनोज पांडे
Updated On: May 29, 2024 | 04:10 PM

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दिल्ली: देश में करोड़ों करदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए एक और कदम उठाते हुए, केंद्र सरकार किसी व्यक्ति द्वारा पेमेंट की गई आय पर स्रोत पर कर कटौती (TCS) को स्रोत पर कर कटौती (TDS) के साथ विलय करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) अनंत नागेश्वरन ने कहा कि इसका उद्देश्य व्यक्तिगत करदाताओं के नकदी प्रवाह को प्रभावित करना नहीं है। ध्यान दें कि विदेश में एक निश्चित सीमा से अधिक खर्च करने पर 1 जुलाई से 20% टीसीएस टैक्स लागू होगा। सीईए ने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि आपके टीडीएस में टीसीएस इस तरह जोड़ा जाएगा कि अगर आपने टीसीएस का पेमेंट किया है तो वह कम टीडीएस दिखाएगा।’ उद्योग मंडल सीआईआई के एक कार्यक्रम में कहा कि नई व्यवस्था से उन करदाताओं को राहत मिलेगी जो टीसीएस और टीडीएस के अंतर से परेशान हैं। टीसीएस विक्रेता द्वारा वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री के समय लगाया जाने वाला कर है, जबकि टीडीएस सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है।

वित्तीय सलाहकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी

मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीईओ) अनंत नागेश्वरन ने कहा कि सरकार ने टीसीएस से सात लाख रुपये तक के लेनदेन को बाहर रखा है, जिससे छोटे करदाताओं को राहत मिलेगी। यानी ज्यादातर ट्रांजेक्शन 20% टीसीएस के दायरे में नहीं आएंगे।

विदेशी खर्चों पर टैक्स

अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड खर्च पर 20% टीसीएस नियम 1 जुलाई से लागू होगा और आलोचना का सामना करने के बाद, वित्त मंत्रालय ने पिछले सप्ताह टीसीएस के दायरे से 7 लाख रुपये तक के खर्च को छूट दी थी। आईटीआर फाइलिंग की तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में कई लोग टीडीएस और टीसीएस को लेकर कंफ्यूज नजर आते हैं। ध्यान दें कि ये कर संग्रह के दो अलग-अलग तरीके हैं, टीडीएस स्रोत पर कर कटौती के लिए है, जबकि टीसीएस स्रोत पर कर संग्रह के लिए है। दोनों ही मामलों में पैसे के लेन-देन पर पैसे कट जाते हैं। हालांकि यह पैसा सरकार के पास जमा है, लेकिन दोनों के टैक्स पेमेंट के तरीके में बड़ा अंतर है।

Attention tax payers governments new planning on tax preparing for major changes in tds

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Published On: May 27, 2023 | 11:07 AM

Topics:  

  • Income Tax
  • ITR File

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