New Income Tax Bill से आएगी क्रांति, देर से ITR फाइल करने वाले को भी मिलेगा Refund का दावा
New Income Tax Bill 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया नया इनकम टैक्स बिल आम जनता के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।इसमें देर से ITR फाइल करने पर भी रिटर्न का दावा करते हैं।
- Written By: अपूर्वा नायक
इनकम टैक्स बिल 2025 (सौ. सोशल मीडिया )
New Income Tax Bill: हाल ही में लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 प्रस्तुत किया था। इस नए बिल को लेकर कई बड़ी बातें सामने आ रही है। जिनमें से एक बात ये है कि लोकसभा में पास हुए नए इनकम टैक्स बिल के अंतर्गत देरी से ITR फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स भी एडिशनल टैक्स कट ऑफ के रिफंड का दावा कर सकते हैं।
विश्लेषकों ने मंगलवार को कहा कि नए इनकम टैक्स में में छोटे करदाताओं के लिए केवल टैक्स रिफंड का दावा करने हेतु रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता को समाप्त करने का प्रस्ताव नहीं है। इसका मतलब छोटे करदाताओं को भी टैक्स रिफंड पाने के लिए आईटीआर जमा करना होगा।
नए इनकम टैक्स बिल में क्या बरकरार रखा गया?
नए इनकम टैक्स बिल में धारा 433 को बरकरार रखा गया है, जिसके अनुसार ‘रिफंड का प्रत्येक दावा धारा 263 के तहत रिटर्न प्रस्तुत करके ही किया जा सकता है। नए इनकम टैक्स बिल के तहत ऐसे करदाता जो अंतिम तारीख निकलने के बाद आईटीआर जमा या संशोधित करते हैं, वे भी रिफंड के पात्र होंगे।
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छोटे टैक्सपेयर्स को होगा क्या फायदा?
सीनियर सिटीजन सहित छोटे टैक्सपेयर्स को सिर्फ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सयानी टीडीएस की वापसी का दावा करने के लिए रिटर्न फाइल करना होगा, भले ही उनकी इनकम मूल छूट सीमा से कम हो। संसदीय समिति ने सिफारिश की थी कि टैक्सपेयर्स को केवल पेनल्टी से बचने के लिए रिटर्न फाइल करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।
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बीडीओ इंडिया में ग्लोबल एम्प्लॉयर सर्विसेज, टैक्स एंड रेगुलेटरी सर्विसेज की पार्टनर प्रीति शर्मा ने कहा है कि नए लॉ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आम आदमी इसे पुराने कानून की तुलना में कम मेहनत में आसानी से समझ सकता है।
संशोधित विधेयक में सेलेक्ट समिति द्वारा सुझाए गए ज्यादातर बदलावों को शामिल किया गया है। टैक्सपेयर्स को अभी भी टैक्स रिटर्न फाइल करते समय सही रिजीम का आकलन करने की प्रोसेस से गुजरना होगा। इसी तरह, बजट 2025 में पेश की गई कर दरों में भी कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं है। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाली 31 सदस्यीय संसदीय समिति की सिफारिशों को शामिल करते हुए नया बिल पारित किया गया।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
