Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

सुप्रीम कोर्ट ने RJD की याचिका पर सरकार को थमाया नोटिस, आरक्षण मामले पर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली राजद की याचिका पर संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। इसमें नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने के राज्य सरकार के संशोधनों को खारिज कर दिया गया था।

  • By साक्षी सिंह
Updated On: Sep 06, 2024 | 01:11 PM

सुप्रीम कोर्ट

Follow Us
Close
Follow Us:

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल, याचिका में पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें बिहार सरकार ने नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने के राज्य सरकार के संशोधनों को खारिज कर दिया गया था।

सरकार की ओर से शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक नौकरियों में एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65 फीसदी करने के फैसले को खारिज कर दिया  गया था।

ये भी पढ़ें:-राजस्थान: टीना डाबी समेत 108 IAS अधिकारियों का तबादला, किया गया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

सम्बंधित ख़बरें

मुझे चरित्रहीन साबित करने में जुटा है कुलदीप सेंगर का परिवार…उन्नाव रेप पीड़िता ने Video जारी कर मांगी मदद

तू डाल-डाल, मैं पात-पात… ED के पहले ही ममता दीदी पहुंचीं सुप्रीम कोर्ट, बंगाल से दिल्ली तक ‘रेड पॉलिटिक्स’!

क्‍या है ‘रोमियो-जूलियट’ कानून? नाबालिगों का प्यार बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किया जिक्र, जानें पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट में कुत्तों पर लगातार तीसरे दिन सुनवाई, अदालत ने कहा- महिमामंडन करने की कोशिश न करें

सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने RJD की ओर से पेश सीनियर अधिवक्ता पी विल्सन की इस दलील पर संज्ञान लिया कि याचिका पर फैसला किए जाने की आवश्यकता है। वहीं, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया और लंबित याचिकाओं के साथ इसे भी जोड़ दिया।

Supreme Court issues notice to concerned respondents on RJD’s plea challenging Patna High Court order that set aside the state government’s amendments to increase the reservation for Backward Classes, Scheduled Tribes, and Scheduled Castes in jobs and educational institutions.… pic.twitter.com/HZOR4iG2iS — ANI (@ANI) September 6, 2024

ये भी पढ़ें:-आंध्र प्रदेश में बाढ़ से निपटने के लिए प्रयास जारी, विजयवाड़ा में सेना की ली जा रही मदद

क्या है मामला

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई को इसी तरह की 10 दूसरे याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने 20 जून को बिहार सरकार की ओर से शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक नौकरियों में एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65 फीसदी करने के फैसले को खारिज कर दिया था। इसके बाद बिहार सरकार ने भी हाईकोर्ट का रुख किया था। पीठ फैसले के खिलाफ बिहार सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी।

Supreme court issues notice to concerned respondents on rjd plea challenging patna high court order

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Sep 06, 2024 | 11:35 AM

Topics:  

  • Supreme Court

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.