बिहार की नई वोटर लिस्ट कल होगी सार्वजनिक, ऐसे चेक करें अपना नाम
Election Commission: बिहार में SIR की प्रक्रिया का गुरुवार को अंतिम दिन है। शुक्रवार को चुनाव आयोग नई वोटर लिस्ट जारी करेगा। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट अपने वेबसाइट पर जारी करेगा।
- Written By: Saurabh Pal
चुनाव आयोग (फोटो-सोशल मीडिया)
SIR In Bihar: बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान चलाया। विशेष गहन पुनरीक्षण का प्रारंभिक चरण पूरा हो गया है। अब एक अगस्त को बिहार की मसौदा मतदाता सूची जारी की जाएगी।
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार के मतदाताओं, बिहार की मसौदा मतदाता सूची शुक्रवार यानी 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित की जाएगी। इसे चुनाव आयोगकी आधिकारिक वेबसाइट पर भी जाकर चेक किया जा सकता है।
राजनीतक दलों को दी जाएंगी वोटर लिस्ट की कॉपी
राज्य के सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) द्वारा बिहार के सभी 38 जिलों में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इसकी फिजिकल और डिजिटल कॉपियां भी दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) और 243 निर्वाचक निबंधन अधिकारी (ईआरओ) उस विधानसभा क्षेत्र के किसी भी मतदाता या बिहार के किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक किसी भी छूटे हुए पात्र मतदाता के नाम जोड़ने, किसी भी अपात्र मतदाता के नाम हटाने या मसौदा मतदाता सूची में किसी भी प्रविष्टि में सुधार के लिए दावे और आपत्तियां देने के लिए आमंत्रित करेंगे।
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गड़बड़ियां मिली तो सुप्रीम कोर्ट करेगा हस्ताक्षेप
वहीं, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम टिप्पणी की थी। चुनाव आयोग द्वारा तैयार की जा रही मतदाता सूची से 65 लाख मतदाताओं के बाहर हो जाने की आशंका पर कोर्ट ने कहा था कि अगर ‘सामूहिक रूप से बाहर करने’ की कोई स्थिति आती है तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा।
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कहां मिलेगी नई वोटर लिस्ट
बिहार में SIR के बाद नई वोटर लिस्ट चुनाव आयोग आधिकारिक वेबसाइट https://www.eci.gov.in/ पर अपलोड करेगा। वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट डाउनलोड की जा सकती है। इसके बाद उसमें अपना खोज सकते हैं। यदि वोटर लिस्ट में नाम अंकित है तो आप वोटर माने जाएंगे। यदि वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिल रहा है तो आपके पास आपत्ति दर्ज करने का मौका होगा। आपत्तियों के बाद सुधार के साथ आयोग नई वोटर लिस्ट दोबारा जारी करेगा।
-एजेंसी इनपुट के साथ
