प्रशांत किशोर (फोटो- सोशल मीडिया)
Prashant Kishor Dual Voter Card: बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (पीके) विवादों में घिर गए हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों की मतदाता सूची में नाम होने के कारण चुनाव आयोग (ECI) ने उन्हें नोटिस जारी किया है और जल्द ही अपना पक्ष रखने को कहा है।
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्हें दो वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में चुनाव आयोग (ECI) ने नोटिस भेजा है, जिसमें तीन दिन में जवाब मांगा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक, प्रशांत किशोर का नाम एक साथ बिहार और पश्चिम बंगाल, दोनों राज्यों की वोटर लिस्ट में दर्ज है।
इस मामले में सासाराम के रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रशांत किशोर को नोटिस भेजा है। उनके पास एक वोटर आईडी कार्ड बिहार के करगहर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लिस्टेड है, जिसका नंबर IUJ1323718 है। वहीं, उनके पास दूसरा वोटर आई कार्ड (EPIC IUI 0686683) भी है, जो पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट (कोलकाता पश्चिम लोकसभा क्षेत्र) से संबंधित है। करगहर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर ने यह नोटिस 28 अक्टूबर, 2025 को प्रकाशित एक समाचार आइटम के आधार पर भेजा है।
दो वोटर आईडी कार्ड रखना या एक से अधिक चुनाव क्षेत्रों में मतदाता पहचान पत्र रखना पूरी तरह गैरकानूनी है। यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 की धारा 17 और धारा 18 का उल्लंघन है, जो स्पष्ट करती है कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वोटर आईडी नहीं रख सकता।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत, एक से अधिक चुनाव क्षेत्रों में वोटर आईडी रखना एक दंडनीय अपराध है। यदि किसी व्यक्ति के पास अलग-अलग वोटर लिस्ट से मतदाता पहचान पत्र पाया जाता है, तो कानून में कार्रवाई का प्रावधान है। इसमें एक साल तक की कैद, जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
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प्रशांत किशोर को यह नोटिस ऐसे समय में मिला है जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार की कुल 243 सीटों पर दो चरणों में वोटिंग होनी है। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को 121 सीटों पर और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को 122 सीटों पर होगा। चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इस बार बिहार चुनाव में 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं, जिनमें 3 करोड़ 92 लाख पुरुष जबकि 3 करोड़ 49 लाख महिला वोटर्स शामिल हैं।