प्रतीकात्मक फोटो, सोर्स- सोशल मीडिया
Bihar Chunav 2025: निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मतदाता जिनके पास वोटर कार्ड नहीं है वो 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक के जरिए मतदान कर सकेंगे। यह व्यवस्था उन मतदाताओं के लिए की गई है जिनका नाम निर्वाचक नामावली (वोटर लिस्ट) में शामिल है, लेकिन किसी कारणवश वे अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं दिखा पा रहे हैं।
आयोग का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य हर मतदाता को अपने मताधिकार का उपयोग करने का अवसर देना है, ताकि तकनीकी या दस्तावेजी कमी के कारण कोई नागरिक मतदान से वंचित न रहे।
चुनाव आयोग ने बताया कि अगर किसी मतदाता के पास वोटर कार्ड नहीं है, तो वह इन 12 पहचान पत्रों में से किसी एक का उपयोग कर सकता है-
चुनाव अधिकारी मतदान केंद्र पर प्रस्तुत पहचान पत्र की पूरी तरह जांच करेंगे। आयोग ने कहा है कि इससे मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी। अधिकारी तभी मतदाता को मतदान की अनुमति देंगे, जब उसकी पहचान और नाम निर्वाचक नामावली में सही पाए जाएंगे।
निर्वाचन आयोग का मानना है कि इस नए निर्देश से चुनाव प्रक्रिया में समावेशिता और सुविधा दोनों बढ़ेंगी। अब वे मतदाता भी मतदान कर पाएंगे, जिनका वोटर कार्ड खो गया है या समय पर नया कार्ड नहीं बन पाया। आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान केंद्र पहुंचने से पहले किसी मान्य फोटो पहचान पत्र को साथ अवश्य रखें ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके।
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आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि वोट डालने के लिए मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होना अनिवार्य है। साथ ही, ‘पर्दानशीं’ यानी घूंघट या बुर्का पहनने वाली महिलाओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए महिला मतदान अधिकारियों और सहायिकाओं की तैनाती की जाएगी। पहचान की यह प्रक्रिया गोपनीय और सम्मानजनक ढंग से पूरी की जाएगी, ताकि महिलाओं की गरिमा और निजता दोनों सुरक्षित रहें।