नीतीश कुमार, ( मुख्यमंत्री, बिहार)
पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में राज्य के अलग-अलग विभागों से संबंधित कुल 33 एजेंडों पर चर्चा के बाद मुहर लगी। गृह, विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग समेत अन्य कई विभागों से जुड़े मामले को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इसके अलावा अरवल में मंडल कारा निर्माण के लिए 38 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को स्वीकृति दी गई। जिसके बाद अब अरवल में 38 करोड़ 31 लाख 21 हजार की लागत से मंडल कारागर का निर्माण होगा।
बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त नियमावली को जहां मंजूरी मिली, वहीं मंत्री आवास परिसर गर्दनीबाग पटना के निर्माण के लिए 78 करोड़ 28 लाख 59300 को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा बैठक में जमीन सर्वे की अवधि बढ़ाने का फैसला भी लिया गया। राज्य में जमीन सर्वे को लेकर लोगों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने सर्वे की अवधी में बदलाव किया है।
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बिहार कैबिनेट की बैठक के दौरान राज्य सरकार ने जमीन सर्वे की डेड लाइन को छह महीने बढ़ा दिया है। सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए मिला 180 दिन, रैयत का दावा करने के लिए 60 दिन और दावे के निपटारा के लिए 60 दिन का समय मिलेगा। इसके साथ ही बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त नियमावली 2024 को स्वीकृति दे दी गई है।
माननीय मुख्यमंत्री @NitishKumar की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कुल 33 एजेंडों पर लगी मुहर।
बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को विस्तृत जानकारी देते डॉ. एस. सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार।@BiharCabinet #BiharCabinetDecisions #BiharCabinetSecretariatDept pic.twitter.com/NQphbEso3C— IPRD Bihar (@IPRDBihar) December 3, 2024
वित्तीय वर्ष 2024 25 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत संविदा पर नियोजित कर्मियों के मानदेय भुगतान के लिए केंद्रांश मद में प्राप्त कम राशि 139 करोड़ रुपये की राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति किये जाने की स्वीकृति मिली है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 5635 ग्राम पंचायत में ठोस एवं सरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों के सफलतापूर्वक परिचालन के लिए 1 साल के लिए राज्य योजना से 354.8 करोड़ रुपये की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है।
वहीं, स्वास्थ्य विभाग बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली 2019 को निरस्त करते हुए बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली 2024 को स्वीकृति दी गई है। राज्य के सभी राजकीय आयुर्वेदिक होम्योपैथिक यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के रोगियों के उपचार के दौरान शुद्ध एवं पोषक भोजन की व्यवस्था के लिए दीदी की रसोई की स्वीकृति मिली है।