GST में कार को लेकर किस तरह के बदलाव आए है। (सौ. Freepik)
नवभारत ऑटोमोबाइल डेस्क: हाल ही में जीएसटी काउंसिल की बैठक में सेकेंड हैंड कारों पर लगने वाले जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। यह बढ़ोतरी सीधे 50% की है। इससे सेकेंड हैंड कार बाजार में हलचल मच गई है। लेकिन सवाल उठता है कि एक आम ग्राहक की जेब पर इसका कितना असर होगा?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि जीएसटी केवल प्रॉफिट मार्जिन पर ही लगेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने 12 लाख की नई कार खरीदी और उसे 9 लाख में बेचा, फिर इस कार को 10 लाख में रीसेल किया गया, तो 1 लाख के प्रॉफिट पर ही 18% जीएसटी लगेगा। इसका मतलब है कि लॉस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, सेकेंड हैंड कार बाजार में इस जीएसटी बढ़ोतरी का मुख्य प्रभाव Cars24, Maruti True Value, Mahindra First Choice, और Spinny जैसे डीलर्स पर पड़ेगा।
उदाहरण: सेकेंड हैंड Maruti Dzire पर जीएसटी का असर
मान लें कि आपने अपनी पुरानी Maruti Dzire को 4 लाख रुपए में बेचा। डीलर इसे रीफर्बिश करके 4.50 लाख रुपए में बेचता है। अब:
इस तरह, कार की ओवरऑल कीमत में सिर्फ 1% से भी कम का इजाफा होगा।
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डीलर्स का कहना है कि यह बढ़ोतरी ग्राहकों के बजट पर बहुत ज्यादा असर नहीं डालेगी। रीसेल मार्जिन पर जीएसटी लगने के कारण टैक्स का बोझ न्यूनतम होगा।