क्या है color-coded fuel जो आपके लिए होगा जरूरी। (सौ. X)
नवभारत ऑटोमोबाइल डेस्क: अगर आप दिल्ली के निवासी हैं और अपनी कार को राजधानी की सड़कों पर चलाते हैं, तो आपके लिए कलर-कोडेड फ्यूल स्टिकर को लेकर जागरूक होना बेहद जरूरी है। दिल्ली परिवहन विभाग ने साफ किया है कि अब इस स्टिकर को वाहन की विंडशील्ड पर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आपने यह स्टिकर नहीं लगाया है, तो आपकी गाड़ी का चालान कट सकता है और साथ ही आपको पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा।
ये स्टिकर गाड़ियों के फ्यूल टाइप के आधार पर जारी किए जाते हैं ताकि अधिक प्रदूषण वाले दिनों में सरकारी अधिकारी तुरंत गाड़ियों की पहचान कर सकें। इससे प्रदूषण नियंत्रण नियमों को लागू करना आसान होता है।
“जो वाहन चालक बिना फ्यूल स्टिकर के वाहन चलाते हैं, उन पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।” – दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट
इन होलोग्राम-आधारित स्टिकर्स को हटाने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये टेम्पर-प्रूफ और सेल्फ-डिस्ट्रक्टिव होते हैं।
ऑटोमोबाइल से जुड़ी अन्य खबरों के लिए यहां क्लिक करें
अगर आप दिल्ली में ट्रैफिक चालान और पर्यावरण नियमों से बचना चाहते हैं, तो तुरंत अपनी गाड़ी पर कलर-कोडेड फ्यूल स्टिकर लगवाएं। ये छोटा सा स्टिकर न केवल आपकी जेब बचा सकता है, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण में भी सहायक सिद्ध होता है।